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किशोरी के साथ तीन भाइयों ने किया था गैंगरेप, 20 साल बाद मिली आजीवन कारावास की सजा - श्रावस्ती कोर्ट का फैसला

यूपी के श्रावस्ती में किशोरी के साथ गैंग रेप के मामले में तीन सगे भाइयों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 2 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 16, 2024, 7:10 PM IST


श्रावस्तीः जिले में किशोरी के साथ गैंग रेप करने वाले तीन भाइयों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने किशोरी के साथ गैंग रेप करने वाले तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों को 2 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 जून 2003 को हुई थी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि थाना गिलौला क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 13 जून 2003 को सुबह पांच बजे शौच के लिए खेत की तरफ गई थी. इसी दौरान गांव के ही सगे भाइ नृपेंद्र उर्फ़ झिनकू, लालजी व ननकू किशोरी को जबरदस्ती पकड़ ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता को बयान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ में आरोपियों ने दुष्कर्म किया है. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (क्राइम अगेंस्ट वूमेन) की अदालत पर हुआ. अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए नृपेंद्र उर्फ झिनकू, लाल जी व ननकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2 लाख 40 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


श्रावस्तीः जिले में किशोरी के साथ गैंग रेप करने वाले तीन भाइयों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने किशोरी के साथ गैंग रेप करने वाले तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों को 2 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 जून 2003 को हुई थी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि थाना गिलौला क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 13 जून 2003 को सुबह पांच बजे शौच के लिए खेत की तरफ गई थी. इसी दौरान गांव के ही सगे भाइ नृपेंद्र उर्फ़ झिनकू, लालजी व ननकू किशोरी को जबरदस्ती पकड़ ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता को बयान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ में आरोपियों ने दुष्कर्म किया है. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (क्राइम अगेंस्ट वूमेन) की अदालत पर हुआ. अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए नृपेंद्र उर्फ झिनकू, लाल जी व ननकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2 लाख 40 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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