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श्रावस्ती में गैर इरादतन हत्या मामले में 3 सगे भाइयों समेत 4 को आजीवन कारावास

श्रावस्ती में गैर इरादतन हत्या मामले में 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

श्रावस्ती में गैर इरादतन हत्या
श्रावस्ती में गैर इरादतन हत्या
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Published : Dec 6, 2022, 3:03 PM IST

श्रावस्ती: जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र (Gilola police station area) के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ की शिकायत करने गए पिता की लाठियों से पीटकर हत्या करने के मामले में 3 भाइयों समेत 4 को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एक 6 अप्रैल 2003 को एक गांव के ही कुछ लोगों ने किशोरी से छेड़छाड़ की थी. उसी दिन शाम सात बजे किशोरी के पिता आरोपियो के घर शिकायत करने गए थे. इसी दौरान भाई दुलारे, बच्छराज, पतिराम व पतिराम के पुत्र अर्जुन ने लाठी से किशोरी के पिता की पिटाई कर दी थी. बीच बचाव में दौड़े पीड़िता के भाई की भी लाठी-डंडे से पिटाई कर दी गई थी. जिसका बहराइच जिला चिकित्सालय (Bahraich District Hospital)में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई थी. पुलिस ने चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

अपर जिला सत्र न्यायाधीश (Shravasti Additional District Sessions Judge) अजय सिंह ने सोमवार को चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया अर्थदंड न देने पर दोषियों को 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह भी पढ़ें-40 साल पुराने मामले में विधायक रविदास मेहरोत्रा बरी, किसी गवाह ने नहीं दी गवाही

श्रावस्ती: जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र (Gilola police station area) के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ की शिकायत करने गए पिता की लाठियों से पीटकर हत्या करने के मामले में 3 भाइयों समेत 4 को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एक 6 अप्रैल 2003 को एक गांव के ही कुछ लोगों ने किशोरी से छेड़छाड़ की थी. उसी दिन शाम सात बजे किशोरी के पिता आरोपियो के घर शिकायत करने गए थे. इसी दौरान भाई दुलारे, बच्छराज, पतिराम व पतिराम के पुत्र अर्जुन ने लाठी से किशोरी के पिता की पिटाई कर दी थी. बीच बचाव में दौड़े पीड़िता के भाई की भी लाठी-डंडे से पिटाई कर दी गई थी. जिसका बहराइच जिला चिकित्सालय (Bahraich District Hospital)में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई थी. पुलिस ने चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

अपर जिला सत्र न्यायाधीश (Shravasti Additional District Sessions Judge) अजय सिंह ने सोमवार को चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया अर्थदंड न देने पर दोषियों को 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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