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दलित महिला से छेड़खानी करने वाले को चार वर्ष का कारावास

श्रावस्ती में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दलित महिला से छेड़खानी करने वाले को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड भी लगाया.

श्रावस्ती
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Published : Jul 5, 2023, 8:25 AM IST

श्रावस्ती: घर में घुसकर अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी न्यायालय) उमेश कुमार ने दोष सिद्ध ठहराते हुए मंगलवार को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि 19 जनवरी 2011 को सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला घर में मौजूद थी. इसी दौरान गांव का ही रामदेव दीवार कूदकर उसके घर में घुस गया और महिला के साथ छेड़खानी करने लगा. महिला के शोर मचाने की आवाज जब गांव वालों को सुनाई दी तो वे दौड़ पड़े. गांव वालों को आता देखकर आरोपी फरार हो गया. पति के आने पर महिला ने इसकी जानकारी उसको दी. इसके बाद महिला के पति की तहरीर पर सोनवा थाने में आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

श्रावस्ती: घर में घुसकर अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी न्यायालय) उमेश कुमार ने दोष सिद्ध ठहराते हुए मंगलवार को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि 19 जनवरी 2011 को सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला घर में मौजूद थी. इसी दौरान गांव का ही रामदेव दीवार कूदकर उसके घर में घुस गया और महिला के साथ छेड़खानी करने लगा. महिला के शोर मचाने की आवाज जब गांव वालों को सुनाई दी तो वे दौड़ पड़े. गांव वालों को आता देखकर आरोपी फरार हो गया. पति के आने पर महिला ने इसकी जानकारी उसको दी. इसके बाद महिला के पति की तहरीर पर सोनवा थाने में आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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