श्रावस्ती: किशोरी से छेड़छाड़ (Case of molestation of teenager in Shravasti) के मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है.
जिला और सत्र न्यायालय श्रावस्ती (District and Sessions Court Shravasti) में भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पहले किशोरी (13 वर्ष) के साथ हुई छेड़छाड़ (Case of molestation of teenager in Shravasti) के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 18 नवंबर 2015 को दिन में करीब 11 बजे खलिहान से धान का पुआल लेकर घर जा रही थी. इसी दौरान अचानक रास्ते में गांव के ही महिंका उर्फ राजेंद्र प्रसाद उससे छेड़छाड़ करने लगा. किशोरी किसी तहर वहां से भाग निकली और घटना की जानकारी परिजनों को दी.
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पीड़िता के पिता की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के (shravasti court sentenced three years imprisonment) कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.