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शामली में चाकू घोंपने के दो दोषियों को दस-दस साल कैद

यूपी के शामली में कोर्ट ने युवक के पेट में चाकू घोंपने के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कैद सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.

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शामली में चाकू घोंपने के दो अभियुक्तों को 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
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Published : Mar 18, 2023, 8:40 PM IST

शामली: जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्ष पहले युवक के पेट में चाकू घोंपकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दो हमलावरों को दस-दस वर्ष सश्रम कैद और दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास भोगनी पड़ेगी.

दरअसल, पांच वर्ष पहले शामली सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रदीप नामक युवक के पेट में चाकू घोंपकर घायल करने की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज कर लिया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की थी.

मामले में पुलिस ने गांव सिंभालका शामली निवासी विक्रांत उर्फ विक्की और गौरव को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. शामली एसपी अभिषेक ने बताया कि जानलेवा हमले का यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहां विचाराधीन चल रहा था. शनिवार को मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में कोर्ट की ओर से छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी किया गया है.

ये भी पढ़ेंः ससुराल बहुत दूर है, ऐसा बोल दुल्हन ने सात घंटे में छोड़ा सात जन्मों का साथ

शामली: जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्ष पहले युवक के पेट में चाकू घोंपकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दो हमलावरों को दस-दस वर्ष सश्रम कैद और दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास भोगनी पड़ेगी.

दरअसल, पांच वर्ष पहले शामली सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रदीप नामक युवक के पेट में चाकू घोंपकर घायल करने की वारदात सामने आई थी. इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज कर लिया गया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की थी.

मामले में पुलिस ने गांव सिंभालका शामली निवासी विक्रांत उर्फ विक्की और गौरव को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. शामली एसपी अभिषेक ने बताया कि जानलेवा हमले का यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहां विचाराधीन चल रहा था. शनिवार को मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया.

कोर्ट ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में कोर्ट की ओर से छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी किया गया है.

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