शामलीः जनपद में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने बुधवार 5 वर्ष पूर्व किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
कैराना कोतवाली में एक एक व्यक्ति ने 25 अक्टूबर 2018 को एक युवक पर अपनी 17 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए मेडिकल कराया था. साथ ही किशोरी का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया था. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमे में दुष्कर्म की धारा की वृद्धि कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में अभियुक्त संजीव निवासी कैराना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. यह मामला जिले के कैराना में स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली के यहां विचाराधीन चल रहा था. जहां बुधवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए.
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अपना निर्णय सुनाया है. पॉक्सो न्यायालय ने संजीव को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी 4 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान है.
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