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शामली में चाकू की नोक पर दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद

शामली के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र (Garhi Pukhta police station area) में युवती से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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शामली में चाकू की नोक पर दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कारावास
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Published : Sep 21, 2022, 8:00 PM IST

शामलीः जनपद के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र (Garhi Pukhta police station area) में चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था. मामले में बुधवार को एक अभियुक्त को कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड भी देना होगा.

बता दें कि मामला गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र की 25 मार्च 2018 की है. जहां गांव की एक युवती गोबर पाथने गई थी. इस दौरान इरतजा ने चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी इरतजा निवासी गांव खेड़की थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

यह भी पढ़ें-लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों की धाराएं बढ़ीं, रिमांड पर भेजे गए 4 आरोपी

यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी के यहां विचाराधीन चल रहा था. इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष पांच गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त इरतजा को सात साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें- पीलीभीत में दलित युवती के साथ गैंगरेप के पुलिस को नहीं मिले सबूत

शामलीः जनपद के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र (Garhi Pukhta police station area) में चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था. मामले में बुधवार को एक अभियुक्त को कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड भी देना होगा.

बता दें कि मामला गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र की 25 मार्च 2018 की है. जहां गांव की एक युवती गोबर पाथने गई थी. इस दौरान इरतजा ने चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी इरतजा निवासी गांव खेड़की थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

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यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी के यहां विचाराधीन चल रहा था. इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष पांच गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त इरतजा को सात साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.

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