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शामली: 20 दिन बाद रिहा हुए नाहिद हसन, समर्थकों से बोले-20 साल की जेल के लिए भी हूं तैयार

हाईकोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद शामली जिले के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को 20 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई है. जेल से रिहा होने के बाद विधायक अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वे जनता के लिए 20 साल भी जेल के अंदर काटने के लिए तैयार हैं. जनता की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा.

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जेल से रिहा हुए सपा विधायक नाहिद हसन.
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Published : Feb 15, 2020, 3:02 AM IST

शामली: कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन 20 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं. रिहाई के बाद उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के लिए वे 20 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं. विधायक को धोखाधड़ी के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जेल भेज दिया गया था.

जेल से रिहा हुए सपा विधायक.

क्या है पूरा मामला?
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा के विधायक नाहिद हसन समेत अन्य लोगों के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे की सुनवाई शामली जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. 24 जनवरी को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया था.

जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी के बाद कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ा दी थी. हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर जेल से विधायक की रिहाई हो गई.

विधायक ने समर्थकों को किया संबोधित
विधायक नाहिद हसन के जेल से छूटने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. विधायक ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता के लिए वे 20 दिन तो क्या, 20 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं. विधायक ने कहा कि जेल से बाहर निकलने के बाद अब जनता की लड़ाई और भी जोर-शोर से लड़ी जाएगी.

ये भी पढ़ें: शामली: सपा विधायक नाहिद हसन को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

शामली: कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन 20 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं. रिहाई के बाद उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के लिए वे 20 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं. विधायक को धोखाधड़ी के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जेल भेज दिया गया था.

जेल से रिहा हुए सपा विधायक.

क्या है पूरा मामला?
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा के विधायक नाहिद हसन समेत अन्य लोगों के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे की सुनवाई शामली जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. 24 जनवरी को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया था.

जेल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी के बाद कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ा दी थी. हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर जेल से विधायक की रिहाई हो गई.

विधायक ने समर्थकों को किया संबोधित
विधायक नाहिद हसन के जेल से छूटने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. विधायक ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता के लिए वे 20 दिन तो क्या, 20 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं. विधायक ने कहा कि जेल से बाहर निकलने के बाद अब जनता की लड़ाई और भी जोर-शोर से लड़ी जाएगी.

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