शामली: धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेजे गए सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें कुछ कम हुई हैं. जेल जाने के 19 दिन बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. वहीं विधायक को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक खुश नजर आ रहे हैं.
- जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा के विधायक नाहिद हसन समेत अन्य लोगों के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.
- मुकदमे की सुनवाई शामली जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी.
- 24 जनवरी को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया था.
- जेल जाने के बाद विधायक की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई थी.
- इसके बाद कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ा दी थी.
- हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है.
- जमानत के बाद विधायक समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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विधायक पर धोखाधड़ी का यह मामला झूठा था. हाईकोर्ट में पैरवी के बाद विधायक की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है, जो कि न्याय की जीत है. एक-दो दिन में विधायक की जेल से रिहाई हो जाएगी.
-एडवोकेट राशिद अली, सपा विधायक नाहिद हसन के वकील