शामली: जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई पूर्व क्रिकेटर के पारिवारिक चाचा की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही, 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.
जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव लपराना में 11 जनवरी 2013 को राजबीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजबीर पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार का पारिवारिक चाचा था. वारदात के संबंध में मृतक के भतीजे अनुज कुमार ने गांव के ही रहने वाले चार सगे भाइयों नरेंद्र, वीरेंद्र, प्रवेंद्र उर्फ प्रमेंद्र व सुरेंद्र के विरुद्ध झिंझाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. इस केस की सुनवाई जिले के कैराना में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की कोर्ट में हुई. कोर्ट के समक्ष सात गवाह पेश किए गए.
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अपना फैसला सुनाया. कोर्ट द्वारा चारों भाइयों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही, 7-7 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया. वर्तमान में नरेंद्र व वीरेंद्र शाहजहांपुर जेल, सुरेंद्र सीतापुर जेल व प्रवेंद्र अयोध्या जेल में बंद हैं.
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