शामली: सास-बहू की अदावत यूं तो चूल्हे-चौके से लेकर फिल्मी पर्दों तक सुर्खियां बटोरती दिखाई देती है, लेकिन अगर यही अदावत हत्या का सबब बन जाए, तो इससे समाज की मर्यादाएं भी छिन्न-भिन्न हो जाती है. शामली में ऐसे ही एक मामले में सास को मौत के घाट उतारने वाली बहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला
सास-बहू के झगड़े के बाद हत्या की यह वारदात शामली जिले के मोहल्ला तैमूरशाह इलाके की है. 23 नवंबर 2016 को मोहल्ला तैमूरशाह निवासी साबरा नाम की महिला की घर में ही हत्या कर दी गई थी. साबरा के बेटे सलमान ने मां की हत्या में अपनी पत्नी शमा परवीन को नामजद कराया था. पुलिस ने विवेचना में आरोपी बहू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. साबरा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट मुजफ्फरनगर की न्यायाधीश मधु गुप्ता की कोर्ट में चल रही थी.
सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
वर्ष 2016 में की गई हत्या की इस वारदात के मुकदमे में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने बहू शमा परवीन को सास साबरा की हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने शमा परवीन को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. बताया जा रहा है कि जेल में बिताए दिन सजा में समायोजित होंगे.
जिले के एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस का कार्य सिर्फ अभियोग का पंजीकरण कर उसमें चार्जशीट लगाना ही नहीं है. उन्होंने बताया कि जिले के मॉनीटरिंग सेल द्वारा वर्ष 2016 में शहर कोतवाली क्षेत्र में कारित हुई हत्या की वारदात में प्रभावी पैरवी की गई है. इसी के चलते माननीय एफटीसी न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
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पत्नी को सजा मिलने पर पति ने जताई खुशी
बहू द्वारा सास को मौत के घाट उतारने की वारदात में मृतका के बेटे सलमान ने अपनी पत्नी शमां परवीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सलमान फिलहाल अपने घर पर परचून की दुकान चला रहे हैं. उनका परिवार इस वारदात को याद कर अभी भी सहम उठता है. मुकदमे की पैरवी कर रहे सलमान ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद उनका पूरा परिवार खुश है. हमें न्याय मिला है, जबकि पत्नी को आजीवन कारावास के रूप में उसको सजा मिल गई है. सलमान ने बताया कि जो जैसा करता है, उसे वैसा भरना भी होता है.