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शामली में 12 साल पहले हुई दो लाख की लूट के मामले में दो लुटेरों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल कैद की सजा - Hindi News

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 20 अप्रैल 2011 को वारदात हुई थी. बदमाशों ने तमंचे के बल पर दो लाख रुपए लूट लिए थे.

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Published : Mar 17, 2023, 9:31 PM IST

शामली: यूपी के शामली में कोर्ट ने लूट के मामले में दोष सिद्ध मिलने पर दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 12 वर्ष पुराने लूट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दो अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल, 20 अप्रैल 2011 को जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव हथछौया निवासी विपिन तोमर कांधला थाना क्षेत्र से जा रहा था. उसी दौरान नहर पुलिया पर उससे बदमाशों ने तमंचों के बल पर दो लाख रुपये की नकदी लूट ली थी. मामले में पुलिस ने पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस की छानबीन के दौरान बाबू निवासी मोहल्ला आलखुर्द कैराना और इमरान उर्फ इकराम निवासी गांव भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन को लूट की धनराशि के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.

बाद में पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा के यहां विचाराधीन चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए. सहायक लोक अभियोजक अनु तोमर ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध मिलने पर सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः माफिया अतीक अहमद की सुरक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

शामली: यूपी के शामली में कोर्ट ने लूट के मामले में दोष सिद्ध मिलने पर दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 12 वर्ष पुराने लूट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दो अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल, 20 अप्रैल 2011 को जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव हथछौया निवासी विपिन तोमर कांधला थाना क्षेत्र से जा रहा था. उसी दौरान नहर पुलिया पर उससे बदमाशों ने तमंचों के बल पर दो लाख रुपये की नकदी लूट ली थी. मामले में पुलिस ने पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस की छानबीन के दौरान बाबू निवासी मोहल्ला आलखुर्द कैराना और इमरान उर्फ इकराम निवासी गांव भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन को लूट की धनराशि के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.

बाद में पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा के यहां विचाराधीन चल रहा था. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए. सहायक लोक अभियोजक अनु तोमर ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध मिलने पर सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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