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यूपी पुलिस की सफाई, इस्लाम कबूल करने वाली महिला को नहीं किया प्रताड़ित

यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि उसने हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली शाहजहांपुर की महिला को प्रताड़ित नहीं किया है. इसी मामले में कोर्ट ने एक जुलाई को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Nov 8, 2021, 10:18 PM IST

नई दिल्ली: यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि उसने हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली शाहजहांपुर की महिला को प्रताड़ित नहीं किया है. यूपी पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में यूपी पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत न तो महिला के खिलाफ ही कोई एफआईआर दर्ज किया है और न ही उसके परिजनों के खिलाफ.

सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस की ओर से वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि शाहजहांपुर पुलिस के संबंधित थाने का रिकार्ड चेक किया गया, जहां पीड़िता ने जाने का दावा किया है. लेकिन उस थाने में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. दरअसल महिला ने दावा किया है कि जब वो यूपी पुलिस के अधिकारियों के पास गई तो उसे धमकियां दी गईं.

पहले की सुनवाई के दौरान महिला की ओर से वकील तान्या अग्रवाल ने कहा था कि महिला ने जब इस्लाम धर्म कबूला उसके बाद पिछले छह और आठ अप्रैल को इस संबंध में विज्ञापन देने के बाद न्यूज चैनलों में खबरें प्रसारित करना शुरु किया. खबरें चलने के बाद उसे धमकियां मिलनी शुरु हो गईं. ऐसा करना गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन है.


पांच जुलाई को कोर्ट ने महिला और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील समीर वशिष्ठ ने कहा था कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को उसके दिए पते पर ढूंढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ़ा नहीं जा सका. तब महिला की ओर से पेश वकील तान्या अग्रवाल ने कहा था कि महिला अपना पत्ता लगातार बदल रही है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है. उन्होंने महिला को अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की. इसके पहले पिछले 1 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं जाएं.

इसे भी पढ़ें: व्यक्ति संग पिटाई करना पड़ा पुलिसकर्मियों को भारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार


महिला उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है. महिला दिल्ली में ही रहती है. याचिका में कहा गया था कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था. जब से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है, तब से यूपी पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं. याचिका में महिला ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा था कि मीडिया के लोग भी उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने की संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है.

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नई दिल्ली: यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि उसने हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली शाहजहांपुर की महिला को प्रताड़ित नहीं किया है. यूपी पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में यूपी पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत न तो महिला के खिलाफ ही कोई एफआईआर दर्ज किया है और न ही उसके परिजनों के खिलाफ.

सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस की ओर से वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि शाहजहांपुर पुलिस के संबंधित थाने का रिकार्ड चेक किया गया, जहां पीड़िता ने जाने का दावा किया है. लेकिन उस थाने में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. दरअसल महिला ने दावा किया है कि जब वो यूपी पुलिस के अधिकारियों के पास गई तो उसे धमकियां दी गईं.

पहले की सुनवाई के दौरान महिला की ओर से वकील तान्या अग्रवाल ने कहा था कि महिला ने जब इस्लाम धर्म कबूला उसके बाद पिछले छह और आठ अप्रैल को इस संबंध में विज्ञापन देने के बाद न्यूज चैनलों में खबरें प्रसारित करना शुरु किया. खबरें चलने के बाद उसे धमकियां मिलनी शुरु हो गईं. ऐसा करना गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन है.


पांच जुलाई को कोर्ट ने महिला और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील समीर वशिष्ठ ने कहा था कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को उसके दिए पते पर ढूंढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ़ा नहीं जा सका. तब महिला की ओर से पेश वकील तान्या अग्रवाल ने कहा था कि महिला अपना पत्ता लगातार बदल रही है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है. उन्होंने महिला को अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की. इसके पहले पिछले 1 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं जाएं.

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महिला उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है. महिला दिल्ली में ही रहती है. याचिका में कहा गया था कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था. जब से उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है, तब से यूपी पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं. याचिका में महिला ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा था कि मीडिया के लोग भी उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने की संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है.

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