शाहजहांपुर: जिले में जिला प्रशासन ने 28 किसानों को अपने खेत में धान के अपशिष्ट पदार्थ पराली जलाने पर कार्रवाई की है. जिला प्रशासन का कहना है कि पराली जलाना गैरकानूनी है. पराली जलाने से एक तो खेत की उर्वरा शक्ति घटती है, तो वहीं वायु प्रदूषण भी होता है. इसी को लेकर 28 लोगों पर कार्रवाई की गई है.
पराली जलाने पर 28 किसानों पर मुकदमा दर्ज
- शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने धान की पराली जलाने पर 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है.
- यहां पर किसानों ने दूसरी फसल जल्दी बोने के लिए धान की पराली जलाई थी.
- जिला प्रशासन ने मौके पर मना करने के साथ ही सैटेलाइट की फोटो के आधार पर 28 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है.
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पराली जलाना गैरकानूनी है और इससे प्रदूषण और भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है. एनजीटी की रिपोर्ट में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है.
-इंद्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर