भदोहीः जनसूचना अधिकार के अधीन सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने औराई तहसीलदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग ने तहसीलदार के वेतन से कई किश्तों में कटौती का आदेश दिया है. चकजुड़ावन निवासी वेद प्रकाश तिवारी ने औराई तहसीलदार से जनसूचना अधिकार 2005 की धारा 20(1) के अधीन सूचना मांगी थी, लेकिन समय गुजर जाने के बाद भी सूचना नहीं दी गई.
इसके अलावा आयोग की ओर से भी कई बार पत्र जारी होने के बाद भी औराई तहसीलदार ने सूचना नहीं दी. आयोग ने डीएम को निर्देश दिया कि तहसीलदार के वेतन से 25 हजार रुपये की कटौती की जाए. जिले में कई ऐसे अधिकारी हैं, जिनसे सूचनाएं मांगी गईं, लेकिन उन्होंने समय पर सूचना नहीं दी. इस संबंध में न्यायालय द्वारा उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है. ऐसे में आने वाले भविष्य में कई और अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.