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बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत परिवार के 7 असलहों का लाइसेंस निरस्त

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम पर जारी असलहों को निरस्त कर दिया गया है. इस कार्रवाई के तहत सभी लोगों के सात असलहों को निरस्त किया गया है.

विधायक विजय मिश्रा
विधायक विजय मिश्रा
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Published : Dec 3, 2020, 9:18 AM IST

भदोही: जिले की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जिलाधिकारी न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे के नाम पर असलहों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. उनके बेटे के नाम पर दो असलहे थे, जबकि उनकी एमएलसी पत्नी राम लली मिश्र के नाम पर तीन असलहे जारी थे. खुद विजय मिश्रा के नाम पर दो असलहे जारी किए गए थे.

इन सभी असलहों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही पुलिस को आदेश दिया गय है असलहे मालखाने में जमा करवा दिए जाएं. जिलाधिकारी न्यायालय ने विजय मिश्रा पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों के मद्देनजर उनके नाम पर जारी रायफल और पिस्टल का लाइसेंस रद्द किया है. वहीं उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के नाम पर जारी रायफल और रिवाल्वर का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है, जबकि उनकी पत्नी राम लली मिश्र के नाम पर जारी रायफल पर और डीबीबीएल गन का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश सुनाया है. साथ में यह भी कहा है कि अगर विधायक का पक्ष चाहे तो आदेश तालीम होने के 1 माह के अंदर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है.

बता दें कि पुलिस अधीक्षक राम मदन सिंह ने बीते 1 सितंबर को गोपीगंज एसओ की रिपोर्ट पर विधायक, एमएलसी और उनके पुत्र के असलहों के निरस्तीकरण की संस्तुति कर दी थी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय विधायक के असलहे जमा करवा लिए गए थे. अन्य आरोपियों के लाइसेंस जमा नहीं हो पाए थे, जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया था. जिले में कुछ दिन पहले ऐसे ही एक दर्जन लोगों के असलहे निरस्त किए गए थे.

भदोही: जिले की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जिलाधिकारी न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे के नाम पर असलहों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. उनके बेटे के नाम पर दो असलहे थे, जबकि उनकी एमएलसी पत्नी राम लली मिश्र के नाम पर तीन असलहे जारी थे. खुद विजय मिश्रा के नाम पर दो असलहे जारी किए गए थे.

इन सभी असलहों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही पुलिस को आदेश दिया गय है असलहे मालखाने में जमा करवा दिए जाएं. जिलाधिकारी न्यायालय ने विजय मिश्रा पर दर्ज 23 आपराधिक मामलों के मद्देनजर उनके नाम पर जारी रायफल और पिस्टल का लाइसेंस रद्द किया है. वहीं उनके पुत्र विष्णु मिश्रा के नाम पर जारी रायफल और रिवाल्वर का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है, जबकि उनकी पत्नी राम लली मिश्र के नाम पर जारी रायफल पर और डीबीबीएल गन का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश सुनाया है. साथ में यह भी कहा है कि अगर विधायक का पक्ष चाहे तो आदेश तालीम होने के 1 माह के अंदर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है.

बता दें कि पुलिस अधीक्षक राम मदन सिंह ने बीते 1 सितंबर को गोपीगंज एसओ की रिपोर्ट पर विधायक, एमएलसी और उनके पुत्र के असलहों के निरस्तीकरण की संस्तुति कर दी थी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय विधायक के असलहे जमा करवा लिए गए थे. अन्य आरोपियों के लाइसेंस जमा नहीं हो पाए थे, जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया था. जिले में कुछ दिन पहले ऐसे ही एक दर्जन लोगों के असलहे निरस्त किए गए थे.

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