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विधायक विजय मिश्रा को बड़ी राहत, कोर्ट ने मकान ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बाघम्बरी हाउसिंग अल्लापुर स्थित दोनों मकानों के ध्वस्तिकरण पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है. गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने स्थानीय निकाय एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है.

विधायक विजय मिश्रा
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Published : Nov 4, 2020, 12:31 PM IST

भदोही : जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को बड़ी राहत मिली है. गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने विधायक विजय मिश्र की पत्नी MLC रामलली के बाघम्बरी हाउसिंग अल्लापुर स्थित दोनों मकान के ध्वस्तिकरण पर रोक लगाने का आदेश स्थानीय निकाय एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण को दिया है.

अदालत ने कहा कि विचारणीय के बाद में उपरोक्त संपत्ति निहित है जो कि न्यायालय के अधीन सील की गई है. हाईकोर्ट ने रिलीज मामले को तीन माह के भीतर निस्तारित करने का आदेश जनवरी 2020 में दिया है. यदि संपत्ति ध्वस्त की जाति है तो यह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा. ऐसी स्थिति में इस संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता.

प्रार्थना पत्र राज्य बनाम विजय मिश्र दो बटे तीन गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइंस वर्ष 2003 के मुकदमें में विजय कुमार मिश्रा की ओर से वर्ष 2017 में दिए गए रिलीज प्रार्थना पत्र की सुनवाई के मामले में पेश किया. जिसमें रामलली की ओर से कहा गया है कि मकान नंबर 1/2 एवं 13/16 बाघम्बरी हाउसिंग अल्लापुर प्रयागराज उनकी संपत्ति है. इसमें विजय मिश्र का कोई हक नहीं है. न्यायालय के अधीन होने के बावजूद इस संपत्ति को नाजायज तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है. इस संपत्ति को जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण तोड़ना चाहते हैं. मकान को मानचित्र के विपरीत निर्माण होना बताकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण तोड़ना चाहता है, जबकि वह स्वयं मकान के उस हिस्से को तोड़वाना चाहती हैं. जो मानचित्र के विपरीत निर्माण किया जाना बताया गया है.

भदोही : जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को बड़ी राहत मिली है. गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने विधायक विजय मिश्र की पत्नी MLC रामलली के बाघम्बरी हाउसिंग अल्लापुर स्थित दोनों मकान के ध्वस्तिकरण पर रोक लगाने का आदेश स्थानीय निकाय एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण को दिया है.

अदालत ने कहा कि विचारणीय के बाद में उपरोक्त संपत्ति निहित है जो कि न्यायालय के अधीन सील की गई है. हाईकोर्ट ने रिलीज मामले को तीन माह के भीतर निस्तारित करने का आदेश जनवरी 2020 में दिया है. यदि संपत्ति ध्वस्त की जाति है तो यह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा. ऐसी स्थिति में इस संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता.

प्रार्थना पत्र राज्य बनाम विजय मिश्र दो बटे तीन गैंगस्टर एक्ट थाना सिविल लाइंस वर्ष 2003 के मुकदमें में विजय कुमार मिश्रा की ओर से वर्ष 2017 में दिए गए रिलीज प्रार्थना पत्र की सुनवाई के मामले में पेश किया. जिसमें रामलली की ओर से कहा गया है कि मकान नंबर 1/2 एवं 13/16 बाघम्बरी हाउसिंग अल्लापुर प्रयागराज उनकी संपत्ति है. इसमें विजय मिश्र का कोई हक नहीं है. न्यायालय के अधीन होने के बावजूद इस संपत्ति को नाजायज तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है. इस संपत्ति को जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण तोड़ना चाहते हैं. मकान को मानचित्र के विपरीत निर्माण होना बताकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण तोड़ना चाहता है, जबकि वह स्वयं मकान के उस हिस्से को तोड़वाना चाहती हैं. जो मानचित्र के विपरीत निर्माण किया जाना बताया गया है.

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