भदोही: बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके परिवार वालों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. विधायक के बेटे व पत्नी फरार चल रहे हैं. मामले में पुलिस ने धारा 82 के तहत कार्रवाई की अपील की थी, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आदेश जारी किया है. कोर्ट के मुताबिक एक महीने में विधायक की पत्नी और बेटा हाजिर नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी.
विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज कोतवाली में विजय मिश्रा, पत्नी रामलली मिश्रा व बेटे विष्णु मिश्रा तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इन पर मकान और कंपनी पर कब्जा करने समेत कंपनी के चेकों पर जबरन हस्ताक्षर कराने व अन्य आरोप लगाए गए थे.
फिलहाल विधायक विजय मिश्रा इस समय चित्रकूट जेल में बंद हैं. वहीं रिश्तेदार की संपत्ति हथियाने के आरोप में विधायक की पत्नी और बेटे फरार चल रहे हैं. पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इसके चलते कोर्ट ने दोनों के खिलाफ धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए एक महीने के अंदर हाजिर होने का समय दिया है. कोर्ट के मुताबिक अगर एक महीने के अंदर विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा व बेटे विष्णु मिश्रा पेश न हुए तो कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.