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भदोही: हथिनी 'गुलाबी' का नया ठिकाना मथुरा संरक्षण केंद्र होगा, कोर्ट ने भेजने का दिया आदेश

भदोही में 24 मई को पकड़ी गई हथिनी 'गुलाबी' का नया ठिकाना अब मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र होगा. बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश‌ दिया.

हथिनी 'गुलाबी'
हथिनी 'गुलाबी'
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Published : Jun 2, 2022, 7:29 AM IST

भदोही: ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर से 24 मई को पकड़ी गई हथिनी 'गुलाबी' का नया ठिकाना अब मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र होगा. बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश‌ दिया. न्यायालय का आदेश मिलते ही वन विभाग उसे प्रभावी बनाने में जुट गया है. वन विभाग 10 दिनों से हथिनी की देखभाल कर रहा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश बाद नए ठिकाने पर भेज दिया जाएगा.

24 मई को मोढ़ के बलभद्रपुर से वन विभाग ने लाइसेंस न होने के आरोप में हाथिनी 'गुलाबी' को हिरासत में ले लिया था. करीब 10 दिन से वन विभाग कार्यालय के बाहर उसे बांधकर रखा गया है. इस मामले में शैलेश उर्फ मोने तिवारी जिसके खिलाफ शिकायत हुई थी, उसे गिरफ्तार किया गया था. हथिनी का मालिक होने का दावा कर रहे धर्मेंद्र तिवारी ने कागजात दिखाए, लेकिन विभाग उनके कागजातों को सही नहीं बता रहा.

यह भी पढ़ें: आंखों की रोशनी खो चुकी हथिनी को लाया गया मथुरा, जानिए वजह

विभाग ने मामला सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दिया था. 30 मई को तारीख थी, लेकिन विभाग की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर 31 मई नई तारीख दी गई. दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया. बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त हथिनी को मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश दिया. वन विभाग के अधिवक्ता पीसी उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब तक सभी कागजात की सही से जांच नहीं होगी, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी. ऐसे में हाथिनी को संरक्षण केंद्र भेजा जाए. वन विभाग के ज्ञानपुर रेंजर रिचेश मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने हथिनी को मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश दिया है.

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भदोही: ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर से 24 मई को पकड़ी गई हथिनी 'गुलाबी' का नया ठिकाना अब मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र होगा. बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश‌ दिया. न्यायालय का आदेश मिलते ही वन विभाग उसे प्रभावी बनाने में जुट गया है. वन विभाग 10 दिनों से हथिनी की देखभाल कर रहा था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश बाद नए ठिकाने पर भेज दिया जाएगा.

24 मई को मोढ़ के बलभद्रपुर से वन विभाग ने लाइसेंस न होने के आरोप में हाथिनी 'गुलाबी' को हिरासत में ले लिया था. करीब 10 दिन से वन विभाग कार्यालय के बाहर उसे बांधकर रखा गया है. इस मामले में शैलेश उर्फ मोने तिवारी जिसके खिलाफ शिकायत हुई थी, उसे गिरफ्तार किया गया था. हथिनी का मालिक होने का दावा कर रहे धर्मेंद्र तिवारी ने कागजात दिखाए, लेकिन विभाग उनके कागजातों को सही नहीं बता रहा.

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विभाग ने मामला सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दिया था. 30 मई को तारीख थी, लेकिन विभाग की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर 31 मई नई तारीख दी गई. दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया. बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त हथिनी को मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश दिया. वन विभाग के अधिवक्ता पीसी उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब तक सभी कागजात की सही से जांच नहीं होगी, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी. ऐसे में हाथिनी को संरक्षण केंद्र भेजा जाए. वन विभाग के ज्ञानपुर रेंजर रिचेश मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने हथिनी को मथुरा हाथी संरक्षण केंद्र भेजने का आदेश दिया है.

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