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फर्जी कोविड रिपोर्ट लगाने पर विधायक और सीएमओ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश - फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाने के लिए केस दर्ज

संत कबीर नगर जिले में गुरुवार को मेंहदावल के विधायक राकेश सिंह बघेल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दीपकांत मणि ने दिया है.

सीएमओ पर केस दर्ज करने का आदेश
सीएमओ पर केस दर्ज करने का आदेश
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Published : Dec 25, 2020, 2:44 PM IST

संत कबीर नगर: जिले में कोविड-19 उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए की कोर्ट ने मेंहदावल के विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. आरोप है कि न्यायालय में आने से बचने के लिए विधायक ने सीएमओ के साथ मिलकर खुद की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव बनवाई और न्यायालय में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

संत कबीर नगर के मेंहदावल विधानसभा के विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ 2010 में हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत बखिरा थाने में केस दर्ज हुआ था. मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था. विधायक राकेश सिंह बघेल के अधिवक्ता की ओर से 9 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था.

अधिवक्ता ने बताया था कि मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव हैं. कोर्ट ने सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह से विधायक की रिपोर्ट भी मांगी थी. विधायक के कहने पर सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह ने विधायक की झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसमें उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि थी. रिपोर्ट में विधायक के होम आइसोलेशन होने की बात बताई गई, लेकिन जांच में विधायक होम आइसोलेट नहीं पाए गए.

मामले में विधायक और सीएमओ की लापरवाही पाई गई, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने कोतवाली खलीलाबाद को मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देते हुए 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है. वहीं कोविड महामारी में लापरवाही के चलते आदेश के प्रति प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी पत्र प्रेषित किया गया है.

संत कबीर नगर: जिले में कोविड-19 उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए की कोर्ट ने मेंहदावल के विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. आरोप है कि न्यायालय में आने से बचने के लिए विधायक ने सीएमओ के साथ मिलकर खुद की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव बनवाई और न्यायालय में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

संत कबीर नगर के मेंहदावल विधानसभा के विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ 2010 में हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत बखिरा थाने में केस दर्ज हुआ था. मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था. विधायक राकेश सिंह बघेल के अधिवक्ता की ओर से 9 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था.

अधिवक्ता ने बताया था कि मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल कोरोना पॉजिटिव हैं. कोर्ट ने सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह से विधायक की रिपोर्ट भी मांगी थी. विधायक के कहने पर सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह ने विधायक की झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसमें उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि थी. रिपोर्ट में विधायक के होम आइसोलेशन होने की बात बताई गई, लेकिन जांच में विधायक होम आइसोलेट नहीं पाए गए.

मामले में विधायक और सीएमओ की लापरवाही पाई गई, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि ने कोतवाली खलीलाबाद को मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देते हुए 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है. वहीं कोविड महामारी में लापरवाही के चलते आदेश के प्रति प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी पत्र प्रेषित किया गया है.

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