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संभल के EVM वेयरहाउस में भरा पानी, खराब हुईं मशीनें, डीएम के आदेश पर दो इंजीनियरों पर FIR

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ईवीएम निर्माण नें लापरवाही पर डीएम ने कार्यदायी संस्था के दो इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई.

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Published : Apr 9, 2023, 8:35 PM IST

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ईवीएम वेयरहाउस के निर्माण और रखरखाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां वेयरहाउस में पानी भर गया तथा काफी ईवीएम और वीवीपैट खराब हो गईं. जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्यदायी संस्था की लापरवाही मानी है. डीएम के आदेश के बाद कार्यदायी संस्था के दो सहायक इंजीनियरों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ईवीएम वेयर हाउस का है. एडीएम कार्यालय के पास राज्य सहकारी संघ निर्माण निगम लिमिटेड वेयर हाउस का निर्माण कर रहा है. वेयर हाउस में ही ईवीएम और वीवीपैट भी रखे हुए हैं. इस दौरान कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है. निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था ने बिल्डिंग में बड़े सुराख किए. लेकिन, उन्हें बंद नहीं किया, जिस वजह से वेयर हाउस में पानी भर गया और ईवीएम-वीवीपैट पानी से खराब हो गए.

ईवीएम वेयरहाउस में लापरवाही की घटना सामने आने के बाद डीएम मनीष बंसल ने मौके का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया. डीएम के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग के कर्मचारी मोहम्मद तारिक ने राज्य सहकारी निर्माण संघ लमिटेड के दो सहायक इंजीनियरों योगेंद्र बहादुर सिंह एवं ओम प्रकाश सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

वहीं, भारी तादात में ईवीएम एवं वीवीपैट खराब होने की जानकारी आ रही है. हालांकि, कुल सामान और उसकी कीमत का प्राथमिकी में खुलासा नहीं किया गया है. इस मामले में एसडीएम संभल सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा दो एवं तीन तथा धारा 426 के तहत सदर कोतवाली में 2 सहायक इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में निकाय चुनाव 2023 का ऐलान, 4 और 11 मई को मतदान, 13 मई को होगी मतगणना

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ईवीएम वेयरहाउस के निर्माण और रखरखाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां वेयरहाउस में पानी भर गया तथा काफी ईवीएम और वीवीपैट खराब हो गईं. जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्यदायी संस्था की लापरवाही मानी है. डीएम के आदेश के बाद कार्यदायी संस्था के दो सहायक इंजीनियरों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ईवीएम वेयर हाउस का है. एडीएम कार्यालय के पास राज्य सहकारी संघ निर्माण निगम लिमिटेड वेयर हाउस का निर्माण कर रहा है. वेयर हाउस में ही ईवीएम और वीवीपैट भी रखे हुए हैं. इस दौरान कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है. निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था ने बिल्डिंग में बड़े सुराख किए. लेकिन, उन्हें बंद नहीं किया, जिस वजह से वेयर हाउस में पानी भर गया और ईवीएम-वीवीपैट पानी से खराब हो गए.

ईवीएम वेयरहाउस में लापरवाही की घटना सामने आने के बाद डीएम मनीष बंसल ने मौके का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया. डीएम के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग के कर्मचारी मोहम्मद तारिक ने राज्य सहकारी निर्माण संघ लमिटेड के दो सहायक इंजीनियरों योगेंद्र बहादुर सिंह एवं ओम प्रकाश सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

वहीं, भारी तादात में ईवीएम एवं वीवीपैट खराब होने की जानकारी आ रही है. हालांकि, कुल सामान और उसकी कीमत का प्राथमिकी में खुलासा नहीं किया गया है. इस मामले में एसडीएम संभल सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा दो एवं तीन तथा धारा 426 के तहत सदर कोतवाली में 2 सहायक इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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