सहारनपुर: खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल की 506 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी. जिसमें हाजी इकबाल, उनके बेटे और साथियों की संपत्ति शामिल है. यह आदेश कार्रवाई जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने दिया है.
डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वाहिद एक गिरोह चलाता है. इस गिरोह से अवैध तरीके से अर्जित धन से बनी खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 506 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी. पुलिस-प्रशासन ने लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्ति चिन्हित की है. हाजी इकबाल पर एक लाख रुपये का इनाम है और वह पहले भगौड़ा भी घोषित हो चुका है.
मिर्जापुर निवासी हाजी इकबाल, उसके पुत्र अब्दुल वाजिद, जावेद, मोहम्मद अफजाल, अलीशान और उसके भाई पूर्व एमएलसी मोहम्मद अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, अवैध खनन करने, संपत्तियां कब्जाने, दुष्कर्म, जानलेवा हमला करने सहित 45 मामले दर्ज हैं. सीबीआई और ईडी अलग से मामलों की जांच कर रही है.
जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि गैंगस्टर के एक्ट के मामले में पुलिस-प्रशासन की टीमें भेजकर लखनऊ, नोएडा अैर सहारनपुर में हाजी इकबाल की अवैध संपत्तियां चिह्नित की गई हैं, जिनको कुर्क किया जाएगा. इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है. हाजी इकबाल के चोरों बेटों और भाई महमूद अली जेल में बंद हैं, जबकि हाजी इकबाल फरार चल रहा है.
सहारनपुर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल इज्जत संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेशों के अनुपालन में कहा कि आदेश से 90 दिन के अंतर्गत इस आदेश पर आरोपी अपना पक्ष रख सकते हैं.