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आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम
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Published : May 11, 2022, 1:34 PM IST

Updated : May 11, 2022, 5:40 PM IST

13:19 May 11

रामपुर: एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले की सुनवाई थी.

एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

इस मामले में आजम खां की पत्नी तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम ने गैरहाजिरी का माफीनामा दाखिल किया था. इसको कोर्ट ने निरस्त कर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. इस दिन अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा अन्यथा किसी भी समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

इस संबंध में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजीएम फर्स्ट) रामपुर ने बुधवार को क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई के लिए तारीख नियत थी. इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष को जिरह करनी थी.

यह भी पढ़ें: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा आज, जानें पूरा प्रोग्राम

बचाव पक्ष ने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया. इसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की गैर जमाती वारंट जारी कर दिए. सुनवाई और जिरह के लिए अगली तारीख 16 मई तय की गई है.

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13:19 May 11

रामपुर: एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले की सुनवाई थी.

एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

इस मामले में आजम खां की पत्नी तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम ने गैरहाजिरी का माफीनामा दाखिल किया था. इसको कोर्ट ने निरस्त कर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. इस दिन अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा अन्यथा किसी भी समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

इस संबंध में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजीएम फर्स्ट) रामपुर ने बुधवार को क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई के लिए तारीख नियत थी. इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष को जिरह करनी थी.

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बचाव पक्ष ने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया. इसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की गैर जमाती वारंट जारी कर दिए. सुनवाई और जिरह के लिए अगली तारीख 16 मई तय की गई है.

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Last Updated : May 11, 2022, 5:40 PM IST
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