रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर सत्ता परिवर्तन होते ही जैसे-जैसे मुकदमे दर्ज होते गए उनकी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े राज भी एक के बाद एक सामने आने शुरू हो गए. हाईकोर्ट ने आजम खां को शत्रु संपत्ति मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. इन्हीं में से लगभग 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को जिलाधिकारी को कब्जे में लेने की बात कही. डीएम में विवादित जमीन को कब्जे में ले लिया है.
आजम खां ने वर्ष 2006 में तहसील सदर स्थित आलियागंज में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना का कार्य शुरू किया था. इसी दौरान लगभग 13 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति को भी यूनिवर्सिटी कैंपस में शामिल कर लिया था. वर्ष 2017 के बाद इस संपत्ति का योगी सरकार ने संज्ञान लिया और आजम खां पर हेराफेरी करते हुए अवैध तरीके से जमीन हथियाने के मामले में अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. आजम खां के सभी मुकदमों में जमानत हो चुकी थी. लेकिन, शत्रु संपत्ति से जमानत को लेकर जुड़ा यह मामला कई हफ्ते तक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा.
हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी. साथ ही डीएम को शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के आदेश भी दिए. डीएम ने तहसील प्रशासन एवं सर्वेयर की संयुक्त टीम के माध्यम से यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद विवादित शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी प्रक्रिया के दौरान टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और जमीन के नापने का कार्य शुरू कराया.
यह भी पढ़ें: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत, जल्द रिहा हो सकते हैं सपा नेता
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर शत्रु संपत्ति जो यूनिवर्सिटी के अंदर है उस पर कब्जा लेने के निर्देश दिए गए हैं. तहसील प्रशासन की टीम और शत्रु संपत्ति के सर्वेयर की संयुक्त टीम बनाई गई है. यूनिवर्सिटी में जो शत्रु संपत्ति अवस्थित है, उसके लिए आज से पैमाइश शुरू हो गई है. उच्च न्यायालय का आदेश है कि शत्रु संपत्ति राज्य सरकार में फिर से आ जाए. 30 जून तक कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी. जल्द से जल्द उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा. शत्रु संपत्ति लगभग 13 हेक्टेयर के आसपास है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप