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रामपुर: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को मिली फांसी की सजा, लोगों में खुशी की लहर - molestation and murder accused found guilty of hanging in rampur

रामपुर में मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी को सजा होने से लोग काफी खुश हैं.

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6 महीने में आरोपी को मिली सजा.
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Published : Dec 18, 2019, 10:56 PM IST

रामपुर: जिले में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. मामले में आरोपी को सजा मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है. दुष्कर्म के बाद मासूम को पड़ोसी नाजिल ने जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने नाजिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था.

6 महीने में आरोपी को मिली सजा.

जानें पूरा मामला

  • रामपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी नाजिल को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
  • मामले में दोषी नाजिल को विशेष न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत छह महीने में फांसी की सजा सुनाई है.
  • आरोपी को फांसी की सजा होने पर रामपुर के लोगों में खुशी का माहौल है.
  • लोग पुलिस को धन्यवाद कह रहे हैं, जिसने मामले में सक्रियता दिखाते हुए साक्ष्य इकट्ठा किए.
  • यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था.
  • ट्रायल शुरू होने के बाद 13 दिसंबर को नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया.
  • बच्ची के मर्डर और बलात्कार के मामले में उस पर कार्रवाई की गई.
  • साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया गया है.
  • विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी नाजिल को 6 महीने के अंदर सजा-ए-मौत

रामपुर: जिले में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. मामले में आरोपी को सजा मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है. दुष्कर्म के बाद मासूम को पड़ोसी नाजिल ने जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने नाजिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था.

6 महीने में आरोपी को मिली सजा.

जानें पूरा मामला

  • रामपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी नाजिल को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
  • मामले में दोषी नाजिल को विशेष न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत छह महीने में फांसी की सजा सुनाई है.
  • आरोपी को फांसी की सजा होने पर रामपुर के लोगों में खुशी का माहौल है.
  • लोग पुलिस को धन्यवाद कह रहे हैं, जिसने मामले में सक्रियता दिखाते हुए साक्ष्य इकट्ठा किए.
  • यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था.
  • ट्रायल शुरू होने के बाद 13 दिसंबर को नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया.
  • बच्ची के मर्डर और बलात्कार के मामले में उस पर कार्रवाई की गई.
  • साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया गया है.
  • विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी नाजिल को 6 महीने के अंदर सजा-ए-मौत

Intro:Rampur up
स्लग पुलिस टीम का गुड़ वर्क

एंकर 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या के मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है इस सजा के बाद रामपुर में लोगों में काफी खुशी है और साथ ही साथ जिस पुलिस टीम ने इस केस का जल्द खुलासा कर इसके गवाहों को और इसके सबूतों को कोर्ट के समक्ष पेश किया और कोर्ट ने उन सबूतों के आधार पर आज फांसी की सजा सुनाई रामपुर की जनता पुलिस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है यह मामला रामपुर के विशेष न्यायालय पास्को अधिनियम कोर्ट में चल रहा था जिसमें आज आरोपी को सजा सुनाई गई


Body:वही हमने जिस पुलिस टीम ने इस केस मे रात दिन मेहनत कर साक्ष्य इकट्ठा किए उसी के एक विजेंद्र सिंह से हमने बात की कि उनकी मेहनत की वजह से आज एक मासूम के आरोपी को फांसी की सजा हुई है इस पर उन्होंने कहा शरीफ ने अपनी मासूम लड़की जिसकी उम्र 6 साल है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसकी विवेचना एसआई रोहित कुमार ने स्टार्ट की दिनांक 22 तारीख को अभियुक्त नाजिल को गिरफ्तार किया गया उसने घटना का एकबाल करते हुए उसने यह कुबूल किया कि उसने मासूम के साथ रेप कर हत्या की थी नाज़िल की निशानदेही पर मासूम के शव को बरामद किया था विवेचना के दौरान सभी साक्ष्य बहुत ही मेहनत के साथ जमा किए और कोर्ट में पेश किए पास्को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए विचार प्रारंभ किया इस मामले में सभी गवाहों को बढ़ी ही मेहनत से कोर्ट में प्रस्तुत किया जिस पर आज कोर्ट ने अभियुक्त नारियल को फांसी की सजा सुनाई है


Conclusion:बाइट बिजेंद्र सिंह कोतवाल
विसुअल कोर्ट
Reporter Azam khan
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