रामपुरः सेशन कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए 1.63 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया था. यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट न तोड़े जाने की अपील पर हाईकोर्ट के आदेश के तहत जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) ने एक तिहाई जुर्माना राशि 49,14000 रुपये अदालत में जमा कर दिया है.
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) का ड्रीम प्रोजेक्ट है.जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार को पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनाने के आरोप में एसडीएम सदर रामपुर की अदालत ने एक करोड़ 63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिस पर जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में अपील की थी. इस पर हाईकोर्ट ने गेट तोड़े जाने पर स्टे तो दिया लेकिन एक तिहाई जुर्माना राशि जो कि 49,14000 जमा करने के आदेश दिए थे. इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए जौहर ट्रस्ट ने गुरुवार 49,14000 रुपये का चेक अदालत में जमा करा दिया है.
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सरकारी वकील ने बताया कि जनपद न्यायाधीश ने इसके अतिरिक्त पूर्व का आदेश को यथावत रखा था. यहां से आदेश पारित होने के बाद जौहर ट्रस्ट हाई हाईकोर्ट गया. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने 1 करोड़ 63 लाख रुपये का जुर्माना की 30 परसेंट धनराशि 49.14 लाख रुपये जौहर ट्रस्ट को जमा करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जौहर ट्रस्ट की ओर से 49 लाख 14 हजार रुपये का चेक जमा किया है.