रामपुर: जिले के अजीम नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका से संबंध रखने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची. युवक का विवाह 1 महीने पूर्व ही हुआ था. युवक नरेंद्र पाल ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की हत्या की साजिश रच कर वारदात को लूट का रूप दिया. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है. आरोपी पति से पूछताछ के दौरान बार-बार बदले गए बयानों पर पुलिस को शक हुआ. वहीं इलाज के दौरान होश में आने पर पत्नी ने अपनी पूरी आपबीती बताई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और घटना का खुलासा किया. पुलिस द्वारा बताया गया कि पूर्व के प्रेम प्रसंगों के चलते युवक ने अपना रास्ता साफ करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी.
मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 22 जून को ग्राम बढ़पुरा शुमाली के एक व्यक्ति ने थाना अजीम नगर पर सूचना दी थी कि उसकी बहन की शादी 40 दिन पहले हुई थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका बहनोई बहन को लेकर जनपद मुरादाबाद से ससुराल बढ़पुरा शुमाली आ रहा था. रास्ते में तीन बदमाशों ने घेरकर उसकी बहन के साथ लूटपाट की और उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस सूचना पर थाना अजीम नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया. पुलिस ने वादी के बहनोई से पूछताछ शुरू की. पूछताछ में उसके चेहरे का हाव भाव और बार-बार बदलता हुआ उसका बयान पुलिस को संदेह के घेरे की ओर ले जा रहा था. वहीं इलाज के बाद जब लड़की होश में आई तो उसने पूरे मामले की सच्चाई बताई और कहा कि किस तरह से ससुराल से उसका पति दवा दिलाने के बहाने रामपुर ले आया. दवा दिलाने के बाद जब हम दोनों यहां से वापस जा रहे थे तो उसने कहा कि चलो तुम्हारा खेत देखते हुए घर चलेंगे, इस बहाने से सुनसान बगीचे में ले जाकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस ने वादी के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयोग किया गया हथौड़ा घटनास्थल से बरामद कर लिया है. इसके साथ ही ज्वेलरी बैग और लूट के रुपये भी बरामद कर लिए हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद सामने आया कि यह घटना लूट की ना हो कर अपनी ही पत्नी की हत्या और पुलिस को गुमराह करने के दायरे में आई. इस मामले में पुलिस ने धारा 394 की जगह इसे आईपीसी की धारा 307, 203 में बदलकर विवेचना शुरू की है. पूछताछ में आरोपी पति ने यह भी स्वीकार किया कि गांव की ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग है. वह उसी से शादी करना चाहता था. घरवालों ने जबरदस्ती अन्यत्र शादी कर दी थी. इस नाते उसने तय किया कि पत्नी को रास्ते से हटा कर उस लड़की के साथ शादी कर लेगा.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने मामले में बताया कि इस तरह यह घटना विवाह पूर्व चल रहे प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए नवविवाहिता की हत्या करने का प्रयास था. इतना ही नहीं घटना को लूट के रूप में प्रदर्शित करके आरोपी द्वारा खुद को बचाने का भी प्रयास था.