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रामपुर: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी नाजिल को 6 महीने के अंदर सजा-ए-मौत

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने छह महीने के भीतर दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोषी नाजिल को पकड़ा था. इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी.

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रामपुर
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Published : Dec 18, 2019, 8:48 PM IST

Updated : Dec 18, 2019, 10:30 PM IST

रामपुर: छह साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी नाजिल को विशेष न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई है. मासूम को पड़ोसी नाजिल ने दुष्कर्म के बाद जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने नाजिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था.

दुष्कर्म के मामले में सुनाई फांसी की सजा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पॉक्सो मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया. यहां पुलिस ने प्रभावी पैरवी की. अपराधी नाजिल को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था. अदालत ने मासूम की रेप के बाद हत्या मामले में दोषी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई है. नाजिल को रामपुर के एसपी अजयपाल शर्मा ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. 22 जून को बच्ची की लाश मिलने के बाद उसी शाम को हुए इस एनकाउंटर में बलात्कारी के दोनों पैरों में गोली भी लगी थी. बच्ची के साथ अपराध की वारदात के 6 महीने के भीतर ही पुलिस अपराधी को फांसी की सजा दिलवाने में कामयाब रही है. मुठभेड़ में अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद रामपुर की तमाम माताओं और बहनों ने एसपी अजयपाल शर्मा को राखी बांधकर उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया था.

इस संबंध में सरकारी वकील कुमार सौरभ ने बताया कि यह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट का मामला है. इसमें छह साल की एक बच्ची गायब थी, जिसका शव डेढ़ माह बाद मिला. जिस दिन बच्ची का शव मिला, उसी दिन आरोपी नाजिल को गिरफ्तार किया गया था. उसकी निशानदेही पर वहां से कुछ सामान बरामद हुआ, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट पाए गए थे और डीएनए रिपोर्ट आई. यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था. ट्रायल शुरू होने के बाद 13 दिसंबर को नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया. बच्ची के मर्डर और बलात्कार के मामले में उसपर कार्रवाई की गई. साथ ही 25000 का जुर्माना लगाया गया है. विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.

इसे भी पढ़ें- बिजनौर सीजेएम कोर्ट में फायरिंग के बाद हाईकोर्ट सख्त, अदालतों की सुरक्षा की मांगी जानकारी

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मई के महीने में एक बच्चे की गुमशुदगी की परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी. इसके पश्चात 22 जून को बच्ची की बॉडी को रिकवर किया गया था. उसी रात आरोपी नाजिल की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी. पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो गोलियां लगने से बदमाश घायल हुआ. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुला कर एविडेंस कलेक्ट किए गए. जांच पूरी होने के बाद ट्रायल पर मुकदमा आया तो लगातार पैरवी करते हुए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य थे उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया. इसमें 18 दिसंबर 2019 को हत्या और बलात्कार के मामले में न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है.

रामपुर: छह साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दोषी नाजिल को विशेष न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई है. मासूम को पड़ोसी नाजिल ने दुष्कर्म के बाद जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने नाजिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था.

दुष्कर्म के मामले में सुनाई फांसी की सजा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पॉक्सो मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया. यहां पुलिस ने प्रभावी पैरवी की. अपराधी नाजिल को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था. अदालत ने मासूम की रेप के बाद हत्या मामले में दोषी नाजिल को फांसी की सजा सुनाई है. नाजिल को रामपुर के एसपी अजयपाल शर्मा ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. 22 जून को बच्ची की लाश मिलने के बाद उसी शाम को हुए इस एनकाउंटर में बलात्कारी के दोनों पैरों में गोली भी लगी थी. बच्ची के साथ अपराध की वारदात के 6 महीने के भीतर ही पुलिस अपराधी को फांसी की सजा दिलवाने में कामयाब रही है. मुठभेड़ में अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद रामपुर की तमाम माताओं और बहनों ने एसपी अजयपाल शर्मा को राखी बांधकर उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया था.

इस संबंध में सरकारी वकील कुमार सौरभ ने बताया कि यह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट का मामला है. इसमें छह साल की एक बच्ची गायब थी, जिसका शव डेढ़ माह बाद मिला. जिस दिन बच्ची का शव मिला, उसी दिन आरोपी नाजिल को गिरफ्तार किया गया था. उसकी निशानदेही पर वहां से कुछ सामान बरामद हुआ, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट पाए गए थे और डीएनए रिपोर्ट आई. यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था. ट्रायल शुरू होने के बाद 13 दिसंबर को नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया. बच्ची के मर्डर और बलात्कार के मामले में उसपर कार्रवाई की गई. साथ ही 25000 का जुर्माना लगाया गया है. विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है.

इसे भी पढ़ें- बिजनौर सीजेएम कोर्ट में फायरिंग के बाद हाईकोर्ट सख्त, अदालतों की सुरक्षा की मांगी जानकारी

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मई के महीने में एक बच्चे की गुमशुदगी की परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी. इसके पश्चात 22 जून को बच्ची की बॉडी को रिकवर किया गया था. उसी रात आरोपी नाजिल की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी. पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो गोलियां लगने से बदमाश घायल हुआ. इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुला कर एविडेंस कलेक्ट किए गए. जांच पूरी होने के बाद ट्रायल पर मुकदमा आया तो लगातार पैरवी करते हुए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य थे उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया. इसमें 18 दिसंबर 2019 को हत्या और बलात्कार के मामले में न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है.

Intro:स्पेशल पैकेज स्टोरी
Rampur up

Story Slug:बलात्कार कर हत्या के आरोपी नाजिल को कोर्ट ने दी सजा ए मौत ।

एंकर :- रामपुर में 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को आज विशेष न्यायालय पोस्को अधिनियम कोर्ट द्वारा सजा ए मौत की सजा सुना दी गई है आपको बता दें मासूम बच्ची को उसके पड़ोसी नाजिल ने बलात्कार के बाद जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। और आज फास्ट्रेक कोर्ट द्वारा आरोपी को फांसी की सजा मुकर्रर की गई।

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वियो 1:-इस संबंध में सरकारी वकील कुमार सौरभ ने बताया विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट का मामला है इसमे एक 6 साल की बच्ची थी जो गायब हो गयी थी जिसकी लाश डेढ़ माह बाद मिली थी, जिस दिन लाश मिली थी जिस दिन लाश मिली थी उस दिन एक्यूज्ड नाज़िल को गिरफ्तार किया गया था रात्रि में मुठभेड़ में उसकी निशानदेही पर वहां से कुछ सामान बरामद हुआ था जिसने उसके फिंगरप्रिंट पाए गए थे डीएनए रिपोर्ट आई थी यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था ट्रायल शुरू हुआ था 13 दिसंबर को नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया था बच्चे के मर्डर और उसके बलात्कार में उस पर सेक्शन 302 361 376 बी आईपीसी एवं पोस्को अधिनियम। आज इस मामले में जो सुनवाई थी वह सुनवाई थी कि इसे क्या सजा दी जाए तो हमारी तरफ से यही आरज्ञु किया गया था कि विरलतम श्रेणी में है यह केस छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है उसका बलात्कार किया गया है क्योंकि उसे पहचानती थी बच्ची इसलिए उसे जान से मार दिया मोटिव क्लियर था। तो हमारे अरगुमेंट को जज ने मानते हुए आज कैपिटल पनिशमेंट दिया है टिल डेथ की सजा सुनाई है। साथ ही 25000 का जुर्माना लगाया गया है। विशेष न्यायालय पोस्को अधिनियम कोर्ट द्वारा सुनाई गई है।Conclusion:वियो 2:वही इस संबंध में रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया रामपुर के थाना सिविल लाइंस में मई के महीने में एक बच्चे की गुमशुदगी की परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी इसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन के दौरान 22 जून को बच्ची की बॉडी को रिकवर किया गया था और उसी रात में मुलजिम नाजिल की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो गोलियां लगने से जो बदमाश था घायल हुआ था उसके बाद फोरेंसिक टीम को बुला करके जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे जहां पर बॉडी बरामद हुई थी बच्ची की उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद ट्रायल पर मुकदमा आया तो लगातार पैरवी करते हुए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य थे उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया अभियोजन पक्ष के द्वारा इसमें आज 18 दिसंबर 2019 को न्यायालय के द्वारा इसमें फांसी की सजा सुनाई गई है हत्या और बलात्कार के मामले में और फिलहाल जो हमारी टीम है उनको जिन्होंने पैरवी की है उनको प्रशंसी पत्र दिया जा रहा है साथ ही अन्य मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ।


बाइट :कुमार सौरभ (सरकारी वकील)

बाइट:अजयपाल शर्मा (पुलिस अधीक्षक,रामपुर)
Reporter Azam khan
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Last Updated : Dec 18, 2019, 10:30 PM IST
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