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रामपुर कोर्ट से आजम खां को राहत, पुलिस रिमांड की मांग खारिज - prosecution demand rejected in azam khan case

सपा सांसद आजम खां को एक मामले में राहत मिली है. दरअसल प्रॉसीक्यूशन की तरफ से 10 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया था, जिसे रामपुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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आजम खां (फाइल फोटो).
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Published : Mar 7, 2020, 8:41 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट ने राहत दी है. प्रॉसीक्यूशन की तरफ से 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जिसे रामपुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जानकारी देते आजम खां के वकील.

सांसद आजम खां के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि प्रॉसीक्यूशन की तरफ से मोहम्मद आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जिसे रामपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें- उद्धव ठाकरे पर चंपत राय का तंज, कहा- रामलला की जन्मभूमि राजनीति करने का स्थान नहीं

रामपुर: सपा सांसद आजम खां उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट ने राहत दी है. प्रॉसीक्यूशन की तरफ से 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जिसे रामपुर की कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जानकारी देते आजम खां के वकील.

सांसद आजम खां के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि प्रॉसीक्यूशन की तरफ से मोहम्मद आजम खां, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जिसे रामपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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