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रामपुर: 11 साल बाद आया फैसला, 4 आतंकियों को फांसी की सजा - सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में अदालत ने 4 आतंकवादियों को फांसी की सजा का ऐलान किया है. वहीं दो अभियुक्तों को निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त कर दिया गया. फैसला 11 साल बाद आया है.

4 आतंकियों को फांसी की सजा का ऐलान.
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Published : Nov 2, 2019, 6:39 PM IST

रामपुर: 11 साल पुराने रामपुर के सीआरपीएफ कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने चार आतंकियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद और एक को 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को हमले में सीधे तौर पर भूमिका न होने के चलते दोषमुक्त कर दिया है.

जानकारी देते सरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी.
4 अभियुक्तों को फांसी की सजासरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि मोहम्मद शरीफ उर्फ सोहेल, सबाउद्देन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख को फांसी की सजा सुनाई गई है,जबकि जंग बहादुर खान उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह पांचों अभियुक्त सीआरपीएफ कांड में शामिल थे. फहीम अरशद अंसारी यह छठा अभियुक्त था. इसको 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है. इसमें पाकिस्तान का इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख हैं. जंग बहादुर उर्फ बाबा खान की निशानदेही पर इन को गिरफ्तार किया गया था.ये भी पढ़ें:- राजस्थान में लूटी गई वैन को एत्मादपुर में छोड़कर भागे बदमाश

रामपुर: 11 साल पुराने रामपुर के सीआरपीएफ कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने चार आतंकियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद और एक को 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को हमले में सीधे तौर पर भूमिका न होने के चलते दोषमुक्त कर दिया है.

जानकारी देते सरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी.
4 अभियुक्तों को फांसी की सजासरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि मोहम्मद शरीफ उर्फ सोहेल, सबाउद्देन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख को फांसी की सजा सुनाई गई है,जबकि जंग बहादुर खान उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह पांचों अभियुक्त सीआरपीएफ कांड में शामिल थे. फहीम अरशद अंसारी यह छठा अभियुक्त था. इसको 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है. इसमें पाकिस्तान का इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख हैं. जंग बहादुर उर्फ बाबा खान की निशानदेही पर इन को गिरफ्तार किया गया था.ये भी पढ़ें:- राजस्थान में लूटी गई वैन को एत्मादपुर में छोड़कर भागे बदमाश
Intro:Rampur up

स्लग 4 आतंकियों को फाँसी,,एक को अजीवन कारावास,,,एक को 10 साल की सज़ा,, 2 आतंकी दोष मुक्त


एंकर ,,,12 साल पुराने रामपुर के सीआरपीएफ कैंपस पर हुए आतंकी हमले के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया अदालत ने आतंकियों को फ़ांसी,,एक को उम्रकैद ,,,एक को 10 साल की सज़ा सुनाई,,

जब के दो को हमले में सीधे तौर पर भूमिका ना होने के चलते दोषमुक्त कर दिया है दो आरोपी गुलाब खान और कौसर खान को दोषमुक्त क़रार दिया है,,


Body:


हमने सरकारी वकील दलविंदर सिंह डंपी से बात की तो उन्होंने बताया मोहम्मद शरीफ उर्फ सोहेल,, सबाउद्देन,, इमरान शहजाद,,, मोहम्मद फारुख,,, इन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है,,, जंग बहादुर खान उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है,,, यह पांचो अभियुक्त सीआरपीएफ कांड में शामिल थे,,, फहीम अरशद अंसारी यह छठा अभियुक्त था इसको 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है,,, इसमें पाकिस्तान का इमरान शहजाद है ,,और मोहम्मद फारुख है,, जंग बहादुर उर्फ बाबा खान की निशानदेही पर इन को गिरफ्तार किया गया था
Conclusion:बाइट दलविंदर सिंह डम्पी सरकारी वकील
Reporter Azam khan 8218676978,,8218676978
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