रामपुर: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम से विधायक के रूप में लिए गए वेतन और भत्ते वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं. मुख्य लेखा अधिकारी अनुज कुमार पांडेय ने अब्दुल्लाह आजम को नोटिस जारी कर 65 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं.
अब्दुल्लाह आजम की विधायकी हुई थी रद्द
अब्दुल्लाह आजम 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से निर्वाचित घोषित हुए थे. नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त अब्दुल्लाह की आयु संबंधी गलत जानकारी दी थी. इस पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्लाह आजम की विधायकी रद्द कर दी थी. विधानसभा सचिवालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया था.
अब्दुल्लाह आजम को नोटिस जारी
इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा से मांग की थी कि अब्दुल्लाह आजम को विधायक के रूप में दिए गए वेतन और भत्ते को उनसे ब्याज समेत वापस लिया जाए. उनके द्वारा की गई इस शिकायत के बाद बीते 2 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य लेखा अधिकारी अनुज कुमार ने अब्दुल्लाह आजम को नोटिस जारी किया है.
3 महीने में जमा करना होगा पैसा
नोटिस में लिखा है अब्दुल्लाह आजम ने 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक वेतन और भत्ते प्राप्त किए हैं, उसकी रकम सरकारी कोष में जमा कराएंगे. शासन ने अब्दुल्लाह आजम खां को पैसा जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया है. यदि 3 महीने में पैसा नहीं जमा किया जाता तो इस पर ब्याज लिया जाएगा.
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