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रामपुर: सपा सांसद आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. थाना अजीम नगर में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है.

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Published : Mar 7, 2020, 11:31 PM IST

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आजम खां

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. आजम खां रामपुर की जिला अदालत में पूर्व में चल रहे पेंडिंग मामलों को निपटाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है. प्रशासन को आजम खां की यूनिवर्सिटी में कुछ और सरकारी जमीन मिली है, जिसको लेकर प्रशासन ने आजम खां के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 447 में मुकदमा दर्ज कराया है.

जानकारी देते अपर जिलाधिकारी.

इस मामले में अपर जिलाधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कस्टोडियन की जमीन 1182 नंबर 0.286 हेक्टेयर 2860 वर्ग मीटर की है. जांच में पाया गया है कि यह संपत्ति भी जौहर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है. उस की बाउंड्री के अंदर है.

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आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज

उप जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की जांच में यह पाया कि यह संपत्ति, क्योंकि सरकारी संपत्ति है और उसको अंदर किया गया है तो उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है. अभी तक जांच में जितने लैंड हमारे पास आते जा रहे हैं उनके संबंध में जांच होती जा रही है. पूर्व में जो जमीनें थी उन पर कार्रवाई हुई है. अब क्योंकि जांच में पाया गया कि एक नंबर यह भी है तो उस पर कार्रवाई की गई है.

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आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज

ये भी पढ़ें- रामपुर कोर्ट से आजम खां को राहत, पुलिस रिमांड की मांग खारिज

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. आजम खां रामपुर की जिला अदालत में पूर्व में चल रहे पेंडिंग मामलों को निपटाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है. प्रशासन को आजम खां की यूनिवर्सिटी में कुछ और सरकारी जमीन मिली है, जिसको लेकर प्रशासन ने आजम खां के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 447 में मुकदमा दर्ज कराया है.

जानकारी देते अपर जिलाधिकारी.

इस मामले में अपर जिलाधिकारी जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कस्टोडियन की जमीन 1182 नंबर 0.286 हेक्टेयर 2860 वर्ग मीटर की है. जांच में पाया गया है कि यह संपत्ति भी जौहर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है. उस की बाउंड्री के अंदर है.

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आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज

उप जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की जांच में यह पाया कि यह संपत्ति, क्योंकि सरकारी संपत्ति है और उसको अंदर किया गया है तो उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है. अभी तक जांच में जितने लैंड हमारे पास आते जा रहे हैं उनके संबंध में जांच होती जा रही है. पूर्व में जो जमीनें थी उन पर कार्रवाई हुई है. अब क्योंकि जांच में पाया गया कि एक नंबर यह भी है तो उस पर कार्रवाई की गई है.

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आजम खां पर एक और मुकदमा दर्ज

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