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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जौहर यूनिवर्सिटी सील करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे - जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का कब्जा

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी को सील करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है. आइये खबर में इस पूरे मामले को जान लेते हैं.

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सपा नेता आजम खान
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Published : Jul 23, 2022, 7:01 PM IST

लखनऊ: सपा नेता आजम खान को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शत्रु संपत्ति में बने जौहर यूनिवर्सिटी को सील करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की सील इमारतों समेत कंटीले तारों को हटाने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान की बड़ी जीत मानी जा रही है.

दरअसल, प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद आजम खान पर करीब 90 मुकदमे दर्ज किए गए थे. जिसके बाद बेहद कड़ी शर्तों के साथ उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है. इसमें जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली शत्रु संपत्ति को सरकारी हाथों में सौंपने की शर्त थी. इस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कंटीले तारों से घेराबंदी कर दी थी. इसके साथ ही कई इमारतों को सील कर दिया गया था. हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी है और जौहर यूनिवर्सिटी की सील बिल्डिंगों समेत कंटीले तारों हटाने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते हुए सपा नेता आजम खान

इस मामले को लेकर सपा नेता आजम खान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि न्याय देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज भी सर्वोच्च है. सुप्रीम कोर्ट ने हम जैसे कमजोर लोगों को इंसाफ दिया है. हम उनको धन्यवाद और जिंदाबाद कहते हैं.

यह भी पढ़ें- रामपुर कोर्ट में आजम खान पर सात मामलों के आरोप तय

आजम खान ने कहा कि मंत्री रहते हुए उनके ऊपर तमाम छोटे-मोटे लूट, चोरी और डकैती जैसे मुकदमे लगे थे. उन्हीं में से एक की जमानत लगी हुई थी. जिस पर अदालत ने क्रिमिनल मैटर्स के साथ-साथ सिविल इश्यूज को भी सेटल कर दिया. अपने फैसले में में यूनिवर्सिटी की बहुत सी जमीन और कई इमारतों पर कब्जा करने का जिला प्रशासन को हुकुम दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील पर हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है.

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लखनऊ: सपा नेता आजम खान को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शत्रु संपत्ति में बने जौहर यूनिवर्सिटी को सील करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की सील इमारतों समेत कंटीले तारों को हटाने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान की बड़ी जीत मानी जा रही है.

दरअसल, प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद आजम खान पर करीब 90 मुकदमे दर्ज किए गए थे. जिसके बाद बेहद कड़ी शर्तों के साथ उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है. इसमें जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली शत्रु संपत्ति को सरकारी हाथों में सौंपने की शर्त थी. इस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कंटीले तारों से घेराबंदी कर दी थी. इसके साथ ही कई इमारतों को सील कर दिया गया था. हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी है और जौहर यूनिवर्सिटी की सील बिल्डिंगों समेत कंटीले तारों हटाने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते हुए सपा नेता आजम खान

इस मामले को लेकर सपा नेता आजम खान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि न्याय देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज भी सर्वोच्च है. सुप्रीम कोर्ट ने हम जैसे कमजोर लोगों को इंसाफ दिया है. हम उनको धन्यवाद और जिंदाबाद कहते हैं.

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आजम खान ने कहा कि मंत्री रहते हुए उनके ऊपर तमाम छोटे-मोटे लूट, चोरी और डकैती जैसे मुकदमे लगे थे. उन्हीं में से एक की जमानत लगी हुई थी. जिस पर अदालत ने क्रिमिनल मैटर्स के साथ-साथ सिविल इश्यूज को भी सेटल कर दिया. अपने फैसले में में यूनिवर्सिटी की बहुत सी जमीन और कई इमारतों पर कब्जा करने का जिला प्रशासन को हुकुम दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील पर हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है.

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