रामपुरः मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा नाहटा के विरुद्ध रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और गैर ज़मानती वारंट (NBW Issued Against Actress Jaya Prada) जारी हुआ है. यह वारंट रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में सन 2019 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चल रहे एक मुकदमे में हुआ है. इस मामले में जयाप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थीं इसलिए कोर्ट ने यह पहला वारंट जारी किया. हालांकि इससे पहले भी एक दूसरे मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ तीन बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हुई है. इस मामले में अब अगली तारीख 11 दिसंबर तय की गई है जिसमें जयाप्रदा को अदालत में पेश होना है और अगर वह नहीं आती है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर सकती है.
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में थाना केमरी में जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था जो एनसीआर नंबर 37/2019 थे जो विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल के न्यायालय में विचाराधीन है और पत्रावली आज नियत थी.
जयाप्रदा के अधिवक्ता के द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था क्योंकि जयाप्रदा के विरुद्ध एक और अन्य मुकदमा जो थाना स्वार का है, जिसका एनसीआर नंबर 59/2019 है, वह भी चुनाव आचार संहिता का मामला है. वह पत्रावली 313 सीआरपीसी में नियत थी और पिछली तीन-चार तिथियां से न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया जा रहा है और जयाप्रदा उपस्थित नहीं हो रहीं हैं.
आज हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था मेरे द्वारा न्यायालय को बताया गया की जयाप्रदा के विरुद्ध पहले ऑलरेडी एनबीडब्ल्यू जारी है वह उसमें नहीं आ रही है और इससे पत्रावली विलंब हो रहा है जिस पर न्यायालय ने आज उनकी हाजिरी माफी निरस्त कर दी और एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया. कोर्ट ने मामले की अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर तय की है. इसमें पहली बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है. अब 11 दिसंबर को 59/19 और 37/19 दोनों मुकदमों की तारीख लगी हुई है और उसी दिन पेशी होगी. स्वार वाले मामले में चार बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है और कैमरी वाले मामले में आज पहली बार एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है.
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