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आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह को एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी - अब्दुल्लाह आजम खान बेल खारिज

रामपुर में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह (SP leader Azam Khan and his son Abdullah) की जमानत खारिज कर दी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 12, 2023, 7:13 PM IST

रामपुर में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह की जमानत खारिज कर दी है.

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मो. आजम खान को एक और झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार को बहस हुई. अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह मामला 2022 में दर्ज कराया गया था. जिसमें आरोप था की यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री रहते आजम खान ने रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में प्रयोग की. वहीं पर बाद में जमीन के अंदर दबा दी, जिसको पुलिस ने निशानदेही पर खोद कर बरामद किया था.

सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया, 2022 में एक मामला दर्ज किया गया था थाना कोतवाली में. जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की मशीन बरामद हुई थी. उसके संबंध में अब्दुल्लाह आजम खान और आजम खान, यह दोनों आरोपी थे. इनकी जमानत सेशन कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय का फैसला आया है. इन दोनों की जमानत खारिज कर दी गई है।

सरकारी वकील ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी से जो मशीन बरामद हुई थी, वह जौहर कैंपस से रिकवर की गई और इसके अलावा नगर पालिका ने जो मशीनें इशू करवाई थीं, उसमें एक मशीन वह भी पाई गई थी. बहुत सारे ग्राउंड थे, जिसको देखते हुए न्यायालय ने जमानत खारिज की. बताया कि आजम खान, अब्दुल्लाह आजम खान, अनवार और सालिम समेत कई मुलजिम हैं.

यह भी पढ़ें : आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जौहर ट्रस्ट जमीन मामले में हस्तक्षेप से किया इंकार

यह भी पढ़ें : जयाप्रदा हाजिर हों, तारीखों पर न पहुंचने के कारण कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- गिरफ्तार कर 19 दिसंबर को पेश करें एसपी

रामपुर में एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह की जमानत खारिज कर दी है.

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मो. आजम खान को एक और झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार को बहस हुई. अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह मामला 2022 में दर्ज कराया गया था. जिसमें आरोप था की यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री रहते आजम खान ने रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में प्रयोग की. वहीं पर बाद में जमीन के अंदर दबा दी, जिसको पुलिस ने निशानदेही पर खोद कर बरामद किया था.

सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया, 2022 में एक मामला दर्ज किया गया था थाना कोतवाली में. जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की मशीन बरामद हुई थी. उसके संबंध में अब्दुल्लाह आजम खान और आजम खान, यह दोनों आरोपी थे. इनकी जमानत सेशन कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर न्यायालय का फैसला आया है. इन दोनों की जमानत खारिज कर दी गई है।

सरकारी वकील ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी से जो मशीन बरामद हुई थी, वह जौहर कैंपस से रिकवर की गई और इसके अलावा नगर पालिका ने जो मशीनें इशू करवाई थीं, उसमें एक मशीन वह भी पाई गई थी. बहुत सारे ग्राउंड थे, जिसको देखते हुए न्यायालय ने जमानत खारिज की. बताया कि आजम खान, अब्दुल्लाह आजम खान, अनवार और सालिम समेत कई मुलजिम हैं.

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