रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, लेकिन अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर हुए विवाद के चलते हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी थी, जिसके बाद से स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई थी.
उत्तर प्रदेश में आठ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा के साथ स्वार क्षेत्र में भी एक बार फिर उपचुनाव की उम्मीद जागी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मात्र 7 सीटों पर उपचुनाव कराने के निर्देश जारी करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते स्वार क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ख्वाब सजाए लोगों को निराशा हाथ लगी थी. इसके बाद स्थानीय नेता और बसपा प्रत्याशी शफीक अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया. उनकी रिट पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश पारित करते हुए स्वार में चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया है. रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद अन्सारी की अर्जी पर हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है.
याचिकाकर्ता पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने बताया हमने हाईकोर्ट में 5 से 7 दिन पहले अर्जी लगाई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला दिया है. उन्होंने चुनाव आयोग से और सरकार से कहा है कि तुरंत चुनाव प्रक्रिया कराई जाए. पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी ने अपनी जीत का सौ प्रतिशत दावा किया. शफ़ीक़ अहमद ने कहा हमारा मुकाबला भाजपा से होगा.
शफीक अहमद अंसारी ने कहा आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खां तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि हम लोकल के हैं और इसी क्षेत्र के निवासी हैं.