रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड का मामला रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रहा है. इस मामले में गुरुवार को अदालत में स्टांप वेंडर की गवाही हुई. दो पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है.
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान के दो पैन कार्ड मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई थी. इस मामले में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज था. इसमें अभियोजन के द्वारा पीडब्ल्यू फाइल जुबेर अहमद जो कि स्टांप विक्रेता है, उनकी गवाही अंकित कराई गई है. वहीं, शेष साक्ष्यों के लिए 28 जून तारीख नियत की गई है. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभी गवाही चल रही है, फिलहाल आज पांचवी गवाही हुई है. अभियोजन अधिकारी ने बताया कि विवेचक ने स्टांप विक्रेता को गवाह बनाया है. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से स्टांप वेंडर जुबेर अहमद का बयान दर्ज हुआ है. उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला ने स्टांप जुबरे अहमद से खरीदा था.
दो पैन कार्ड मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया था. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 420,467,468,471, 120 बी आईपीसी का मुकदमा दर्ज है. आकाश सक्सेना का कहना था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर दर्ज किया है. उन्होंने सपा नेता आजम खान को जालसाज, झूठा बताते हुए कहा था कि धोखाधड़ी कर चुनाव लड़ने के लिए बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए. चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अब्दुल्ला आजम ने बात छिपाई थी. बीजेपी नेता के मुताबिक एफिडेविट में अब्दुल्ला आजम ने पैन डीडब्ल्यूएपीके7513आर दिखाया और आईटीआर के दस्तावेजों में उन्होंने दूसरा पैन डीएफओपीके 616के लिखा है.
जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों का सिलसिला जारी: वहीं, अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र का मामला रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत में विचाराधीन है. जिसमें गुरुवार को बचाव पक्ष ने 16वें गवाह दिलीप शंकराचार्य को परिचित कराया गया. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि यह पत्रावली सफाई साक्ष्य में चल रही है. वहीं, एक गवाह तंजीम शैलेश को डिस्चार्ज किया गया है. इसमें अगली तारीख 26 जून नियत की गई है. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला थाना गंज का है. धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी जिसमें अब्दुल्ला आजम खान, आजम खान और ताजीन फातिमा अभियुक्त हैं. बचाव पक्ष द्वारा अभी तक 16 गवाहों को पेश किया गया है.