रामपुर: जमीन विवाद में हुए डबल मर्डर के मामले में जिला सेशन जज ने शुक्रवार को आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से पीड़िता को दो लाख रुपये दिए जाने हैं.
गौरतलब है कि बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव हजरतपुर निवासी शरनदीप कौर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद में उसके सगे भाई की हत्या कर दी गई थी. 28 जून 2017 को प्रार्थिनी के पिता सुखविंद्र सिंह अधिकारियों के साथ जमीन की पैमाइश कराकर घर आ गए थे. इस दौरान रिश्तेदार करम सिंह सहित कई लोगों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी थी. इसमें माता-पिता घायल हो गए थे. इस दौरान आरोपियों ने उनके फूफा जसपाल सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि उनकी बहन बाथरूम में घुस गई थी. उसके बाद आरोपियों ने उसको भी गोली मार दी थी. इससे दोनों की मौत हो गई थी.
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इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को नामजद करते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए सातों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था. वहीं, विवचेना के दौरान पुलिस ने इस मामले में इरफान का नाम शामिल किया था. उसे भी जेल भेज दिया गया था. इस मामले में सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी. शुक्रवार को प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसमें अमनवीर सिंह, कर्म सिंह, गुरु पवन कौर, रंजीत कौर, बंता सिंह, व्हेन सिंह, नबी अहमद उर्फ नब्बिया, फारुख और रिजवान के नाम शामिल हैं.
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