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रायबरेली में धरना प्रदर्शन व हड़ताल पर 6 माह तक के लिए प्रतिबंध

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Published : Jun 13, 2020, 7:24 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

रायबरेली जिले में अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने आदेश जारी किया है कि जिले में अगले 6 माह के लिए हड़ताल, धरना व सांकेतिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे. इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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राम अभिलाष, अपर जिलाधिकारी.

रायबरेली: जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनजर जिले में हड़ताल, धरना व सांकेतिक प्रदर्शन पर अगले 6 माह के लिए प्रतिबंधित होने के आदेश जारी किए हैं. शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रतिबंध के घेरे में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों समेत आम जनमानस भी शामिल हैं. साथ ही इसमें राजनीतिक दल के भी आने की बात कही जा रही है.

अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अंतर्गत धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल के प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. सरकार की ओर से इस प्रतिबंध की सीमा को 6 माह की अवधि के लिए तय किया गया है. साथ ही जारी किए गए आदेश के तहत सभी सरकारी सेवारत कर्मियों को धरना व संकेतिक प्रदर्शन आदि न तो आयोजित करने की और न ही ऐसे किसी आयोजन में शामिल होने की हिदायत दी गई है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी जारी की गई है.

रायबरेली: जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनजर जिले में हड़ताल, धरना व सांकेतिक प्रदर्शन पर अगले 6 माह के लिए प्रतिबंधित होने के आदेश जारी किए हैं. शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रतिबंध के घेरे में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों समेत आम जनमानस भी शामिल हैं. साथ ही इसमें राजनीतिक दल के भी आने की बात कही जा रही है.

अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अंतर्गत धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल के प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. सरकार की ओर से इस प्रतिबंध की सीमा को 6 माह की अवधि के लिए तय किया गया है. साथ ही जारी किए गए आदेश के तहत सभी सरकारी सेवारत कर्मियों को धरना व संकेतिक प्रदर्शन आदि न तो आयोजित करने की और न ही ऐसे किसी आयोजन में शामिल होने की हिदायत दी गई है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी जारी की गई है.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST
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