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रायबरेली: खारिज हुई एमएलसी दिनेश सिंह की अर्जी, ये रहा कारण - रायबरेली एमएलसी दिनेश सिंह मुकदमा

रायबरेली जिले के विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चल रहे 5 वर्ष पुराने मुकदमे को वापस लेने की सिफारिश की गई थी. इसे जिले की एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने मारपीट की घटना में लिप्त दिनेश सिंह समेत सभी 10 आरोपियों को 30 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है.

एलसी दिनेश सिंह
एलसी दिनेश सिंह
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Published : Nov 6, 2020, 2:39 PM IST

रायबरेली: जिले के विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चल रहे 5 वर्ष पुराने मुकदमे को वापस लेने की सिफारिश की गई थी. जिले की एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने घटना में आरोपित एमएलसी दिनेश सिंह समेत सभी 10 आरोपियों को 30 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है.

2015 का है मामला
जिले के डलमऊ कोतवाली के कोरौली दमा गांव में 3 अगस्त 2015 को मारपीट हुई थी. वादी पक्ष राजेश कुमार यादव ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसी केस को वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार ने 6 मार्च 2020 को सिफारिश की थी.

मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज
17 अगस्त 2020 को विशेष लोक अभियोजक ने याचिका दायर कर मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. गुरुवार को अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने मामले में बहस की. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने पाया कि जिस मुकदमे को वापस लेने की बात कही गई है, उसी में आरोपित पक्ष द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. यही कारण रहा कि कोर्ट ने सरकार का अनुरोध खारिज करते हुए 30 नवंबर को सभी 10 आरोपितों को हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं.

पूर्व विधायक पर फैसला शुक्रवार को
सपा शासनकाल में बछरावां से विधायक रहे रामलाल अकेला के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए सरकार ने पूर्व में अनुरोध किया था. इसकी सुनवाई शुक्रवार 06 नवंबर को रायबरेली न्यायालय परिसर में होनी है.

कौन है एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह
भाजपा के कद्दावर नेता और रायबरेली से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं.

रायबरेली: जिले के विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चल रहे 5 वर्ष पुराने मुकदमे को वापस लेने की सिफारिश की गई थी. जिले की एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने घटना में आरोपित एमएलसी दिनेश सिंह समेत सभी 10 आरोपियों को 30 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है.

2015 का है मामला
जिले के डलमऊ कोतवाली के कोरौली दमा गांव में 3 अगस्त 2015 को मारपीट हुई थी. वादी पक्ष राजेश कुमार यादव ने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमेश सिंह सहित 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसी केस को वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार ने 6 मार्च 2020 को सिफारिश की थी.

मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज
17 अगस्त 2020 को विशेष लोक अभियोजक ने याचिका दायर कर मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. गुरुवार को अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने मामले में बहस की. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने पाया कि जिस मुकदमे को वापस लेने की बात कही गई है, उसी में आरोपित पक्ष द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. यही कारण रहा कि कोर्ट ने सरकार का अनुरोध खारिज करते हुए 30 नवंबर को सभी 10 आरोपितों को हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं.

पूर्व विधायक पर फैसला शुक्रवार को
सपा शासनकाल में बछरावां से विधायक रहे रामलाल अकेला के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए सरकार ने पूर्व में अनुरोध किया था. इसकी सुनवाई शुक्रवार 06 नवंबर को रायबरेली न्यायालय परिसर में होनी है.

कौन है एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह
भाजपा के कद्दावर नेता और रायबरेली से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं.

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