प्रयागराज: सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की आवाज का नमूना लेने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए रामपुर ने आजम खान की आवाज का नमूना लेने और बरामद वीडियो से उसका मिलान करने का आदेश दिया था. इस आदेश को आजम खां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है. याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई की.
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गौरतलब है कि वर्ष 2007 में चुनाव रैली के दौरान आजम खान ने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी जिस पर उनके खिलाफ रामपुर के टांडा थाने में एससी एसटी एक्ट तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. 9 अक्टूबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की आवाज का नमूना लेने का आदेश दिया था. इस आदेश को अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. इन दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है.
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