प्रयागराज: जिले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना आनिवार्य हो गया है. इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा एक जनवरी को सर्कुलर जारी कर दिया गया था. आदेश का पालन नहीं करने पर वाहन स्वामियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नए वाहनों में कंपनी लगाएगी नंबर प्लेट
सर्कुलर जारी होने के बाद अब जितने भी नए वाहन खरीदे जाएंगे उन्हें कंपनी द्वारा ही नंबर प्लेट लगाकर गाड़ियां दी जाएंगी. वहीं पुरानी गाड़ियों को भी संबंधित कंपनियों से संपर्क कर ऑनलाइन फार्म भरकर अपना नंबर प्लेट बदलना होगा. यह व्यवस्था दोपहिया वाहनों से लेकर चार पहिया वाहनों तक की गाड़ियों में लगाना अनिवार्य हो गया है. इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खासियत यह है कि इसमें सारे गाड़ियों के नंबर एक ही फॉन्ट में होंगे और एक ही साइज के होंगे. साथ ही साथ नंबर प्लेट पर इंडिया मार्क होलोग्राम लिखा स्टीकर लगा होगा इस होलोग्राम के नीचे 10 डिजिट का एक नंबर भी होगा.
अब नम्बर प्लोट से होगी गाड़ी की पहचान
नंबर प्लेट पर एक अन्य होलोग्राम होगा. इसमें कंपनी के नाम गाड़ी का नाम मॉडल नंबर और गाड़ी से संबंधित इंजन और चेसिस संबंधित जानकारी अंकित रहेगी. इससे पहले गाड़ियों में आगे और पीछे दो नंबर प्लेट लगते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत आगे और पीछे के अलावा सामने के शीशे पर भी एक स्टीकर लगेगा. नए नंबर प्लेट में एक खासियत यह है, कि अगर कोई इसे निकालने की कोशिश करेगा, तो यह नंबर प्लेट शीशे की तरह टूट जाएगा. दूर से देखने पर यह नम्बर प्लेट बड़ी दिखेगी.
नए वाहनों में इस समय हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू है. जितने भी नए वाहन बिक रहे हैं, उसमें डीलर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर कस्टमर को देंगे. पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अभी सर्कुलर जारी किया गया है. इससे वाहन स्वामी संबंधित कंपनी या डीलर से संपर्क कर ऑनलाइन फॉर्म भरकर नंबर प्लेट बदला सकते हैं
-राज कुमार सिंह, आरटीओ, प्रयागराज