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अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ याचिका पर जवाब दाखिल, सुनवाई 7 जुलाई को

अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध ध्वस्तीकरण का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Jun 30, 2022, 1:21 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जवाब दाखिल किया. इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और याचिका को 7 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने परवीन फातिमा की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता कमल कृष्ण राय , महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र,पी डी ए के वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत आदि ने पक्ष रखा. याची का कहना है कि मकान उसके नाम है.उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाते बगैर अवैध रूप से मकान ध्वस्त कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- यूपी में ओला-ऊबर की तर्ज पर चलेंगी एम्बुलेंस, सेवाओं में होगा बड़ा बदलाव

पीडीए का कहना है कि मकान का अवैध निर्माण किया गया है. नियमानुसार नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है. इस पर कोर्ट ने विपक्षियों से 24 घंटे में जवाब मांगा था. याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध ध्वस्तीकरण का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जवाब दाखिल किया. इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया और याचिका को 7 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने परवीन फातिमा की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता कमल कृष्ण राय , महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र,पी डी ए के वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत आदि ने पक्ष रखा. याची का कहना है कि मकान उसके नाम है.उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाते बगैर अवैध रूप से मकान ध्वस्त कर दिया गया है.

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पीडीए का कहना है कि मकान का अवैध निर्माण किया गया है. नियमानुसार नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है. इस पर कोर्ट ने विपक्षियों से 24 घंटे में जवाब मांगा था. याचिका में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा अवैध ध्वस्तीकरण का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है.

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