प्रयागराज: सपा सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ अब्दुल्लाह आजम का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में चल रहे मुकदमे का ट्रायल जारी रहेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने तथा कुछ नए साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने संबंधी आजम खान की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित करते हुए यह निर्देश दिया है. आजम खान सहित तीनों लोगों के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा है. इस मामले में आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने यह आदेश दिया है.
आजम खान की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में उनको साक्ष्य के रूप में एक पेन ड्राइव और वीडियो क्लिप दाखिल करने की अनुमति दी जाए. आजम खान पक्ष का कहना था कि मुकदमे का मुख्य गवाह मोहम्मद शफीक वादी मुकदमा आकाश सक्सेना का नजदीकी है. इसलिए, मोहम्मद शफीक उनके खिलाफ गवाही दे रहे है. इस तथ्य को साबित करने के लिए एक पेन ड्राइव और वीडियो क्लिप को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई है. याचिका का विरोध कर रहे अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय का कहना था कि शफीक अपने बयान में पेन ड्राइव की बात स्वीकार कर चुका है. ऐसे में पेन ड्राइव को साक्ष्य के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगने का उद्देश्य सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे ट्रायल को लंबित करना है. इसलिए इसकी कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर को यह निर्देश दिया है कि वह मुकदमे का ट्रायल जारी रखें. लेकिन, इस याचिका पर कोई फैसला आने तक ट्रायल पर निर्णय नहीं सुनाया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि अब्दुल्लाह आजम ने अपने दो-दो आयु प्रमाण पत्र बनवाए हैं. दोनों में अलग-अलग जन्म तिथियां दर्ज है. विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने गलत आयु प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा. इसके खिलाफ आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है. बाद में जांच में अब्दुल्ला आजम का जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया. जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. इस मामले में मुकदमा फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में चल रहा है.