प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसम्बर नियत की है. कोर्ट ने एसआईटी कि जांच को संतोषजनक नहीं माना और एसआईटी से बेहतर रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि पीड़ित की नई दिल्ली में लोधी थाने में की गयी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है या नहीं.
एसआईटी ने हलफनामे के साथ कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में एसआईटी से जानकारी मांगी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी एसआईटी नवीन अरोड़ा की निगरानी में दुराचार के आरोपों और ब्लैकमेलिंग मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता और स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर 29 नवंबर को सुनवाई की जाएगी और स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जांच की निगरानी हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा हो रही है. अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.