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प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को

स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसम्बर नियत की है. कोर्ट ने एसआईटी से जांच को संतोषजनक नहीं माना और एसआईटी से बेहतर रिपोर्ट तलब की है.

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प्रयागराज: 4 दिसम्बर को होगी स्वामी चिन्मयानंद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंअगली सुनवाई
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Published : Nov 28, 2019, 7:12 PM IST

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसम्बर नियत की है. कोर्ट ने एसआईटी कि जांच को संतोषजनक नहीं माना और एसआईटी से बेहतर रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि पीड़ित की नई दिल्ली में लोधी थाने में की गयी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है या नहीं.

एसआईटी ने हलफनामे के साथ कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में एसआईटी से जानकारी मांगी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी एसआईटी नवीन अरोड़ा की निगरानी में दुराचार के आरोपों और ब्लैकमेलिंग मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता और स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर 29 नवंबर को सुनवाई की जाएगी और स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जांच की निगरानी हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा हो रही है. अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसम्बर नियत की है. कोर्ट ने एसआईटी कि जांच को संतोषजनक नहीं माना और एसआईटी से बेहतर रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि पीड़ित की नई दिल्ली में लोधी थाने में की गयी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है या नहीं.

एसआईटी ने हलफनामे के साथ कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में एसआईटी से जानकारी मांगी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी एसआईटी नवीन अरोड़ा की निगरानी में दुराचार के आरोपों और ब्लैकमेलिंग मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता और स्वामी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर 29 नवंबर को सुनवाई की जाएगी और स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जांच की निगरानी हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा हो रही है. अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी.

स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शोषण मामले की प्रगति रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं 

4दिसम्बर को मांगी बेहतर रिपोर्ट 


प्रयागराज28 नवम्बर 

स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषणे  मामले में 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 4 दिसम्बर नियत की है।कोर्ट ने एस आई टी से जाच को संतोषजनक नहीं माना। और  बेहतर रिपोर्ट मांगी है।,और पूछा है कि पीड़िता की नई दिल्ली में लोधी थाने मे की गयी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है या नहीं। 
एसआईटी ने हलफनामे के साथ कोर्ट में  प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की।,
कोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में एसआईटी से  जानकारी मांगी है।,
 मामले की  सुनवाई,
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। ,
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी एसआईटी नवीन अरोड़ा की निगरानी में दुराचार के आरोपो व् ब्लेकमेलिंग मामले की एस आई टी जाच  हो रही हैं।
पीड़िता व् स्वामी ने  इलाहाबाद हाईकोर्ट में  जमानत अर्जी दाखिल की है।
पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर 29 नवंबर को सुनवाईहोगी।,
स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित  कर लिया है ।
जाच की निगरानी हाई कोर्ट की खंडपीठ कर रही है।अगली  सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी।
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