प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनमानी फीस बढ़ाने और वसूली के खिलाफ याचिका पर सेंट मैरी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद को नोटिस जारी की है. कॉलेज सहित राज्य सरकार और जिला शुल्क नियंत्रण समिति प्रयागराज से भी तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अनुषा मिश्रा पुत्री अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि सेंट मैरी कॉन्वेंट ने मनमाने तरीके से फीस में भारी वृद्धि की है. जिसकी शिकायत जिला शुल्क नियंत्रक समिति को की गई. किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है. कॉलेज छात्राओं से जबरन फीस वसूल करने का दबाव बना रही है. कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते आय ठप है. ऐसी दशा मे फीस बढ़ाने और वसूली पर रोक लगाई जाए.