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कोरोना का असरः हर शनिवार को बंद रहेंगी पश्चिमी UP की छह जिला अदालतें - इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिलों गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर की जिला अदालतों को माह के प्रत्येक शनिवार को बंद रखने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : Nov 27, 2020, 11:39 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के छह जिलों की जिला अदालतों को माह के प्रत्येक शनिवार को बंद रखने के निर्देश दिए है. इन जिलों में गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर शामिल हैं. महानिबंधक ने इन जिलों के जिला जजों को इस दिन अदालत परिसर को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने जिला अदालतों की साफ-सफाई के कार्य में स्थानीय प्रशासन व सीएमओ के सहयोग करने को भी कहा है. अगले आदेश तक हर शनिवार जिला अदालतों में न्यायिक कामकाज नहीं होगा.

इन दिनों देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट दो दिन के लिए बंद किया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 27 नवंबर व चार दिसंबर को हाईकोर्ट बंद रखने का आदेश दिया है. इस दौरान प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ व लखनऊ स्थित खंडपीठ में अदालतें नहीं बैठेंगी. प्रयागराज व लखनऊ परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है.

रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने यह आदेश जारी किया है और सभी संबंधित जिला जजों को अमल करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि अभी तक प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रखने का आदेश था.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के छह जिलों की जिला अदालतों को माह के प्रत्येक शनिवार को बंद रखने के निर्देश दिए है. इन जिलों में गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर शामिल हैं. महानिबंधक ने इन जिलों के जिला जजों को इस दिन अदालत परिसर को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने जिला अदालतों की साफ-सफाई के कार्य में स्थानीय प्रशासन व सीएमओ के सहयोग करने को भी कहा है. अगले आदेश तक हर शनिवार जिला अदालतों में न्यायिक कामकाज नहीं होगा.

इन दिनों देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट दो दिन के लिए बंद किया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 27 नवंबर व चार दिसंबर को हाईकोर्ट बंद रखने का आदेश दिया है. इस दौरान प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ व लखनऊ स्थित खंडपीठ में अदालतें नहीं बैठेंगी. प्रयागराज व लखनऊ परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है.

रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने यह आदेश जारी किया है और सभी संबंधित जिला जजों को अमल करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि अभी तक प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें दूसरे व चौथे शनिवार को बंद रखने का आदेश था.

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