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धर्मांतरण विरोधी कानून में गिरफ्तार रेप के आरोपी की जमानत मंजूर - relief from high court for rape accused arrested

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी सोनू राजपूत उर्फ जुबैर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jun 1, 2021, 9:28 PM IST

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी सोनू राजपूत उर्फ जुबैर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने पीड़िता के आरोपी के साथ प्रेम संबंध होने और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपनी सहमति से आरोपी के साथ है. उसके साथ यात्रा करती थी और अपनी मर्जी से ही उसके साथ होटल के कमरे में भी गई थी. होटल के कमरे में ही रेप का आरोप लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि होटल के रजिस्टर में नाम देखकर आरोपी के असली धर्म के बारे में उसे पता चला.

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता बालिग है और लंबे समय से आरोपी के साथ है. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई ठोस सामग्री नहीं है इसलिए आरोपी जमानत पर रिहाई का हकदार है. जुबेर उर्फ सोनू के खिलाफ मेरठ के नौचंदी थाने में आईपीसी की धारा 376, 420, 506 और धर्मांतरण विरोधी कानून 2020 की धारा 3/5 के तहत मुकदमा दर्ज है.

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी सोनू राजपूत उर्फ जुबैर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने पीड़िता के आरोपी के साथ प्रेम संबंध होने और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अपनी सहमति से आरोपी के साथ है. उसके साथ यात्रा करती थी और अपनी मर्जी से ही उसके साथ होटल के कमरे में भी गई थी. होटल के कमरे में ही रेप का आरोप लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि होटल के रजिस्टर में नाम देखकर आरोपी के असली धर्म के बारे में उसे पता चला.

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता बालिग है और लंबे समय से आरोपी के साथ है. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई ठोस सामग्री नहीं है इसलिए आरोपी जमानत पर रिहाई का हकदार है. जुबेर उर्फ सोनू के खिलाफ मेरठ के नौचंदी थाने में आईपीसी की धारा 376, 420, 506 और धर्मांतरण विरोधी कानून 2020 की धारा 3/5 के तहत मुकदमा दर्ज है.

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