प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के 62 वर्षीय आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का अमानवीय कृत्य किया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश आरोपी सुनील की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दी है.
तीन वर्षीय पीड़ित ने शब्दों और संकेतों में आपबीती सुनाई और बलात्कार की पूरी घटना का बयान किया. मेडिकल रिपोर्ट से भी बलात्कार की पुष्टि हुई है. आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा जून 2021 में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
इसे भी पढ़ेंः पांच हजार रुपये हर्जाना जमा करने पर जवाब के लिए मिला पांच दिन का समय
आरोपी का कहना था कि उसे झूठे मामलों में फंसाया गया है क्योंकि वह पीड़िता के पिता के घर में बढ़ईगीरी का काम करता था. वेतन के भुगतान पर विवाद हुआ था. हालांकि, अदालत ने उसे जमानत देना उचित नहीं समझा.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप