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डीएम को कॉलेज के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच का अधिकार : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमीन पर दो विद्यालयों की मान्यता की जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम से जांच कराने को अवैधानिक नहीं माना और शिक्षा निदेशक को जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पक्षों को सुनकर 12 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट
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Published : Jan 17, 2022, 10:37 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमीन पर दो विद्यालयों की मान्यता की जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम से जांच कराने को अवैधानिक नहीं माना और शिक्षा निदेशक को जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पक्षों को सुनकर 12 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को प्रेषित कर दी है, और उन्होंने कालेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब याची ने अभी तक नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा कि संयुक्त निदेशक की नोटिस को धारा 16घ के अंतर्गत निदेशक की नोटिस माना जाय और याची निदेशक को 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें, जिसपर वह सुनकर निर्णय ले.

इसे भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कहा- भाजपा को हराएंगे और हटाएंगे

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने एस के एम इंटर कालेज कायमगंज फर्रुखाबाद की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है. कालेज के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की गई कि कालेज की जमीन पर झांसा देकर, कृष्णा पब्लिक स्कूल की भी मान्यता दी गई है, जो कानूनन अपराध है, जिसकी जिलाधिकारी ने जांच कराई थी.

कालेज के प्रबंधक ने याचिका दायर कर कहा जिलाधिकारी को जांच कराने का अधिकार नहीं है और संयुक्त निदेशक को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. कानून के तहत यह अधिकार निदेशक को है, जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमीन पर दो विद्यालयों की मान्यता की जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम से जांच कराने को अवैधानिक नहीं माना और शिक्षा निदेशक को जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पक्षों को सुनकर 12 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को प्रेषित कर दी है, और उन्होंने कालेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब याची ने अभी तक नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा कि संयुक्त निदेशक की नोटिस को धारा 16घ के अंतर्गत निदेशक की नोटिस माना जाय और याची निदेशक को 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें, जिसपर वह सुनकर निर्णय ले.

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यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने एस के एम इंटर कालेज कायमगंज फर्रुखाबाद की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है. कालेज के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की गई कि कालेज की जमीन पर झांसा देकर, कृष्णा पब्लिक स्कूल की भी मान्यता दी गई है, जो कानूनन अपराध है, जिसकी जिलाधिकारी ने जांच कराई थी.

कालेज के प्रबंधक ने याचिका दायर कर कहा जिलाधिकारी को जांच कराने का अधिकार नहीं है और संयुक्त निदेशक को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. कानून के तहत यह अधिकार निदेशक को है, जिसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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